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Jammu News: जीएमसी जम्मू समेत देश के 70 मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी का नोटिस
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जम्मू का राजकीय मेडिकल कॉलेज। अमर उजाला
- फोटो : Archive
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ज्ञानेंद्र शुक्ल
जम्मू। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने नियमों का पालन नहीं करने पर देशभर के 70 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। इनमें जम्मू-कश्मीर का राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) जम्मू भी शामिल है। मेडिकल कॉलेजों को परिसर के 25 निर्धारित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उन्हें नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) के माध्यम से एनएमसी के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ना अनिवार्य था लेकिन लंबे समय से इसका पालन नहीं किया गया।
एनएमसी 2022 से इस संबंध में निर्देश और रिमाइंडर जारी कर रहा था लेकिन कई मेडिकल कॉलेजों ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। सात जुलाई को जारी नोटिस में आयोग ने अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
एनएमसी के अनुसार, इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना, संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, निर्धारित मानकों की निगरानी करना तथा लाइव फुटेज के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की मॉनिटरिंग करना है। आयोग ने कहा कि बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद संबंधित मेडिकल कॉलेजों ने अनुपालन की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। नोटिस प्राप्त करने वाले संस्थानों में जीएमसी जम्मू के अलावा पंजाब के तीन मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। एनएमसी ने स्पष्ट किया है कि सभी संस्थानों को एनवीआर में कम से कम 30 दिन का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
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इन मेडिकल कॉलेजों को भेजे नोटिस
राज्य
कॉलेज
जम्मू-कश्मीर 1
राजस्थान
13
महाराष्ट्र
11
दिल्ली
8
उत्तर प्रदेश
6
मध्य प्रदेश
5
तेलंगाना
4
पंजाब
3
झारखंड
3
आंध्र प्रदेश
2
कर्नाटक
2
केरल
2
ओडिशा
2
पश्चिम बंगाल
2
असम
1
बिहार
1
हरियाणा
1
मणिपुर
1
उत्तराखंड
1
इन 25 प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी अनिवार्य
एनएमसी के निर्देशों के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी, वार्ड, इमरजेंसी, परीक्षा हॉल, हॉस्टल के प्रवेश और निकास द्वार, कैंटीन, लाइब्रेरी, प्रशासनिक ब्लॉक, लेक्चर हॉल, प्रयोगशालाओं सहित 25 प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। इन कैमरों को एनवीआर के माध्यम से एनएमसी के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाना भी आवश्यक है।
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नियमों का पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई
एनएमसी ने चेतावनी दी है कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ मान्यता रद्द करने, एमबीबीएस सीटों में कटौती, नई सीटों के आवंटन पर रोक लगाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। यह भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशालय को भी पत्र भेजकर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। साथ ही अभिभावक भी कॉलेज प्रबंधन से सीसीटीवी व्यवस्था की जानकारी मांग सकते हैं।
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अब शेष सीसीटीवी कैमरे भी कर दिए हैं चालू
जीएमसी को एनएमसी का नोटिस मिला था। उनके अनुसार पहले 13 सीसीटीवी कैमरे संचालित थे। शेष कैमरे भी अब चालू कर दिए गए हैं। एनएमसी के निर्देशों के अनुरूप नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर को सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी जोड़ दिया गया है।
-डॉ. आशुतोष गुप्ता, प्रिंसिपल, जीएमसी जम्मू
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जम्मू। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने नियमों का पालन नहीं करने पर देशभर के 70 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। इनमें जम्मू-कश्मीर का राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) जम्मू भी शामिल है। मेडिकल कॉलेजों को परिसर के 25 निर्धारित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उन्हें नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) के माध्यम से एनएमसी के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ना अनिवार्य था लेकिन लंबे समय से इसका पालन नहीं किया गया।
एनएमसी 2022 से इस संबंध में निर्देश और रिमाइंडर जारी कर रहा था लेकिन कई मेडिकल कॉलेजों ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। सात जुलाई को जारी नोटिस में आयोग ने अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
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एनएमसी के अनुसार, इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना, संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, निर्धारित मानकों की निगरानी करना तथा लाइव फुटेज के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की मॉनिटरिंग करना है। आयोग ने कहा कि बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद संबंधित मेडिकल कॉलेजों ने अनुपालन की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। नोटिस प्राप्त करने वाले संस्थानों में जीएमसी जम्मू के अलावा पंजाब के तीन मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। एनएमसी ने स्पष्ट किया है कि सभी संस्थानों को एनवीआर में कम से कम 30 दिन का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
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इन मेडिकल कॉलेजों को भेजे नोटिस
राज्य
कॉलेज
जम्मू-कश्मीर 1
राजस्थान
13
महाराष्ट्र
11
दिल्ली
8
उत्तर प्रदेश
6
मध्य प्रदेश
5
तेलंगाना
4
पंजाब
3
झारखंड
3
आंध्र प्रदेश
2
कर्नाटक
2
केरल
2
ओडिशा
2
पश्चिम बंगाल
2
असम
1
बिहार
1
हरियाणा
1
मणिपुर
1
उत्तराखंड
1
इन 25 प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी अनिवार्य
एनएमसी के निर्देशों के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी, वार्ड, इमरजेंसी, परीक्षा हॉल, हॉस्टल के प्रवेश और निकास द्वार, कैंटीन, लाइब्रेरी, प्रशासनिक ब्लॉक, लेक्चर हॉल, प्रयोगशालाओं सहित 25 प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। इन कैमरों को एनवीआर के माध्यम से एनएमसी के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाना भी आवश्यक है।
नियमों का पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई
एनएमसी ने चेतावनी दी है कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ मान्यता रद्द करने, एमबीबीएस सीटों में कटौती, नई सीटों के आवंटन पर रोक लगाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। यह भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशालय को भी पत्र भेजकर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। साथ ही अभिभावक भी कॉलेज प्रबंधन से सीसीटीवी व्यवस्था की जानकारी मांग सकते हैं।
अब शेष सीसीटीवी कैमरे भी कर दिए हैं चालू
जीएमसी को एनएमसी का नोटिस मिला था। उनके अनुसार पहले 13 सीसीटीवी कैमरे संचालित थे। शेष कैमरे भी अब चालू कर दिए गए हैं। एनएमसी के निर्देशों के अनुरूप नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर को सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी जोड़ दिया गया है।
-डॉ. आशुतोष गुप्ता, प्रिंसिपल, जीएमसी जम्मू