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जम्मू-कश्मीर: चुनाव कराने को हर्षदेव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी, चुनाव आयोग से जल्द कदम उठाने की मांग
Fri, 12 May 2023 12:09 AM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: विमल शर्मा
Updated Fri, 12 May 2023 12:09 AM IST
सार
हर्ष देव सिंह ने कहा कि अदालत ने कई मौकों पर यह माना है कि उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव छह महीने के भीतर होने चाहिए, जहां विधानसभाएं समय से पहले भंग हो जाती हैं।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
वरिष्ठ वकील हर्षदेव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को तत्काल कदम उठाने के निर्देश जारी करें।
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यह रिट याचिका एनपीपी की वरिष्ठ नेता मंजू सिंह, देस राज अध्यक्ष खंड विकास परिषद रामनगर और अश्री देवी सदस्य डीडीसी उधमपुर के नाम से दायर की गई है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर चार वर्षों से लोकतांत्रिक सरकार से वंचित है।
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चुनावों में देरी हो रही है। किसी न किसी कारण से स्थगित किया जा रहा है। कहा कि उन्होंने संविधान की भावना और शीर्ष अदालत के क्रमिक फैसलों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश में लोगों की सरकार के पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना की है।
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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा सुनवाई की तारीख अभी तय की जानी है। हर्ष देव सिंह ने कहा कि अदालत ने कई मौकों पर यह माना है कि उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव छह महीने के भीतर होने चाहिए, जहां विधानसभाएं समय से पहले भंग हो जाती हैं।
यहां तक कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में शीर्ष अदालत ने दोहराया कि छह महीने के भीतर विधानसभा सीटों को भरना वैधानिक दायित्व है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग उचित प्रतिनिधित्व से वंचित न हों।