सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Jharkhand ›   25% seats reserved in 117 private schools, 1499 applications received

रांची में RTE के तहत बढ़ी नामांकन की रफ्तार: 117 निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित, अब तक 1499 आवेदन प्राप्त

अमर उजाला ब्यूरो, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Tue, 21 Apr 2026 05:05 PM IST
विज्ञापन
सार

रांची में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 117 निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। अब तक 1499 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है और पात्र विद्यार्थियों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

25% seats reserved in 117 private schools, 1499 applications received
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन

विस्तार

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में निजी विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिया जाता है।
Trending Videos


जिला प्रशासन की ओर से इस वर्ष जिले के 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित किया गया है। इन आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों से अब तक 1499 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस योजना के प्रति अभिभावकों की बढ़ती जागरूकता और रुचि को दर्शाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दस्तावेजों का सत्यापन जारी
जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि प्राप्त सभी आवेदनों की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सावधानीपूर्वक की जा रही है। विद्यार्थियों द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्रों के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन लगातार जारी है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता की संभावना न रहे। अधिकारियों के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र आवेदकों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। इससे नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें-  पाकुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को रौंदा, दो युवकों की मौत; एक की हालत गंभीर

मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य
नामांकन को लेकर अभिभावकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कई अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने समय पर सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं और अब चयन परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी होती है, तो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी निजी विद्यालयों को झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संशोधित 2019 एवं 2025) के तहत मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी नियमावली के तहत जिले के इन 117 विद्यालयों में आरटीई के अंतर्गत नामांकन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिससे वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed