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Jharkhand News: जेपीएससी परीक्षा को लेकर रांची में कड़े सुरक्षा इंतजाम, 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: राँची ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 09:47 PM IST
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सार
Jharkhand News: रांची में जेपीएससी परीक्षा 2023 को शांतिपूर्ण कराने के लिए 10 मई को 15 केंद्रों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। भीड़, हथियार और सभा पर रोक लगाई गई है ताकि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो सके। पढ़ें पूरी खबर...
जिला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। यह परीक्षा 10 मई को रांची जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व भीड़ इकट्ठा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
200 मीटर क्षेत्र में प्रतिबंध
सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 10 मई को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।
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सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व भीड़ इकट्ठा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
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200 मीटर क्षेत्र में प्रतिबंध
सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 10 मई को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित
- पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा
- हथियार (आग्नेयास्त्र और पारंपरिक हथियार) लेकर चलने पर रोक
- किसी भी प्रकार की सभा, बैठक या प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा
- सरकारी कर्मियों और शवयात्रा को इस आदेश से छूट दी गई है।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।