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Balaghat News: बालाघाट नपा अध्यक्ष पर आरोपों की 90 दिन में होगी जांच, HC के निर्देश के बाद बढ़ी सियासी हलचल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट Published by: बालाघाट ब्यूरो Updated Sun, 01 Feb 2026 04:38 PM IST
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सार

बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष पर लगे कथित भ्रष्टाचार आरोपों की जांच के हाईकोर्ट ने 90 दिन में आदेश दिए हैं। सत्ताधारी दल के पार्षदों की याचिका से राजनीतिक हलचल तेज हुई है। अध्यक्ष भारती ठाकुर ने दोषसिद्धि से इनकार करते हुए जांच को अंतिम फैसला नहीं बताया है। 

The allegations against the Napa president in Balaghat will be probed in 90 days.
नपाध्यक्ष
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विस्तार
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बालाघाट नगर पालिका से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने नगर पालिका अध्यक्ष पर लगे आरोपों की 90 दिनों के भीतर जांच कराने को कहा है। यह आदेश सत्ताधारी दल के पार्षदों द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है। मामले ने स्थानीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है और सत्ताधारी दल के भीतर चल रही गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है।

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पार्षदों ने कोर्ट की ली शरण
याचिका दायर करने वाले पार्षदों का कहना है कि उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को लेकर संगठन और वरिष्ठ नेताओं से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि शिकायतों की अनदेखी होने पर उन्हें मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
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पहले भी लग चुके हैं आरोप
नगरपालिका अध्यक्ष पर वर्तमान कार्यकाल के दौरान पूर्व में भी विभिन्न आरोप लगते रहे हैं। इनमें डीजल उपयोग में अनियमितता, नगरपालिका वाहनों की खरीद में गड़बड़ी तथा रैनबसेरा में रखे फर्नीचर के कथित निजी उपयोग जैसे मामले शामिल बताए जाते हैं। हालिया याचिका में भी इन मुद्दों को आधार बनाया गया है। हालांकि आरोपों की सत्यता की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

जांच आदेश के बाद बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
हाईकोर्ट के जांच निर्देश की जानकारी सामने आने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर की एक पूर्व मंत्री से मुलाकात चर्चा में आ गई है। राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को मौजूदा विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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नपा अध्यक्ष बोलीं—अभी कोई दोष सिद्ध नहीं
नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि उन्हें अब तक न्यायालय से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उन्हें इस मामले में पक्षकार के रूप में सुना गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दोषसिद्धि नहीं की है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने केवल सक्षम अधिकारी को सभी पक्षों को सुनकर नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। यह जांच का आदेश है, अंतिम फैसला नहीं।

वाहन उपयोग पर दी सफाई
वाहन उपयोग से जुड़े आरोपों पर उन्होंने कहा कि जबलपुर और भोपाल आने-जाने में उपयोग किया जाने वाला इनोवा वाहन उनके परिवार की निजी संपत्ति है। इसका उपयोग वे नगरहित और प्रशासनिक कार्यों के लिए करती हैं। ईंधन की व्यवस्था नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा नियमों के तहत की जाती है, जिसे उन्होंने सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया। अब इस मामले में 90 दिनों के भीतर होने वाली जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे प्रकरण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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