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Bhopal News: निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर नरेला विधानसभा के चार बीएलओ निलंबित, कलेक्टर ने जारी की चेतावनी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 30 Sep 2025 05:36 PM IST
सार

भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर नरेला विधानसभा के चार बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। 

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Bhopal News: Four BLOs of Narela Assembly suspended with immediate effect for negligence in election work
चार बीएलओ लापरवाही के चलते निलंबित - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के काम में लापरवाही सामने आई है। नरेला विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के मिलान और रिपोर्टिंग का काम तय समय सीमा में पूरा न करने तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों का पालन न करने पर चार बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को निलंबित किया गया है। जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के अंतिम प्रकाशन की फोटो निर्वाचक नामावली के विवरणों को गहन पुनरीक्षण 2023 के मतदाताओं की सूची में अंकित विवरणों से मिलान कर मतदताओं की संख्या आयोग को जानकारी देने मिलना किया जा रहा है। इस काम में बीएलओ की घोर लापरवाही सामने आई। 
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इस पर सभी को नरेला क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीओ रवीश श्रीवास्तव की संस्तुति पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने निलंबित किया। कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-10 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13कक के अंतर्गत की गई है। इसमें नरेला विधानसभा क्षेत्र कमांक 151- नरेला के बीएलओ शेरसिंह शिकवार, सहा. ग्रेड-3, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए सतपुडा भवन भोपाल मतदान केन्द्र कमांक-33, विवेकानंद मुखजी एफईडब्ल्यू, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए सतपुडा भवन भोपाल, मतदान केन्द्र कमांक-277, शंभू सिंह रघुवंशी स्थाई कर्मी, कार्यालय संचालक, यू.आई.टी.आर. जी.पी.वी भोपाल मतदान केन्द्र कमांक-73 एवं सुश्री रोशनी प्रजापति, प्रशिक्षण अधिकारी आई.टी.आई. गोविन्दपुरा भोपाल मतदान केन्द्र क्रमांक-314 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही कलेक्टर ने भोपाल जिले के सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों को सख्त चेतावनी दी है कि निर्वाचन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी।

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