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MP News: 13 दिसंबर को होगी नेशनल लोक अदालत, बिजली चोरी के मामलों में मिलेगा समझौते का मौका

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 13 Nov 2025 09:25 AM IST
सार

13 दिसंबर 2025 को प्रदेश में नेशनल लोक अदालत लगेगी, जिसमें बिजली चोरी और अनियमितता से जुड़े मामलों का समाधान समझौते से किया जाएगा। सरकार ने उपभोक्ताओं को कानूनी कार्रवाई से बचने और छूट का लाभ लेने की अपील की है।

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MP News: National Lok Adalat to be held on December 13, opportunity for settlement in cases of power theft
देश में इस दिन लगेगी लोक अदालत, एक झटके में होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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प्रदेश में 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य विद्युत अनियमितताओं से जुड़े मामलों का निपटारा समझौते के माध्यम से किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का समाधान करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क कर समझौते की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
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विद्युत वितरण कंपनियों ने बताया है कि यह छूट विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत आने वाले मामलों पर लागू होगी। इनमें घरेलू, कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू और 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, प्रि-लिटिगेशन (अदालत में जाने से पहले) स्तर के मामलों में सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत की छूट और ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, लिटिगेशन (अदालत में लंबित) मामलों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट और ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

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यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक के मामलों के लिए लागू होगी और यह विशेष रूप से 13 दिसंबर 2025 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में किए गए समझौतों पर ही मान्य होगी। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने और अदालतों में लंबित बिजली चोरी से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे आम लोगों को आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी और ऊर्जा विभाग को बकाया राशि की वसूली में भी मदद मिलेगी।
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