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एमपी की राजनीति में बड़ा बदलाव: 345 विधानसभा सीटें और 43 लोकसभा सीटें, 33% महिला आरक्षण से बदलेगा पूरा समीकरण

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 16 Apr 2026 12:23 PM IST
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सार

संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसमें महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित बिल पेश किए जाएंगे। इन बिलों के कानून बनने पर मध्यप्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। महिला आरक्षण और परिसीमन लागू होने पर विधानसभा और लोकसभा सीटों का गणित पूरी तरह बदल जाएगा।

Major change in MP politics: 345 assembly seats and 43 Lok Sabha seats, 33% women reservation will change the
विधानसभा की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है। इसमें महिला आरक्षण और परिसीमन के बिलों को रखा जाएगा। इससे मध्यप्रदेश की राजनीति आने वाले वर्षों में बड़े बदलाव की ओर बढ़ सकती है। संसद के विशेष सत्र में प्रस्तावित 33% महिला आरक्षण और परिसीमन (डिलिमिटेशन) बिल लागू होने के बाद राज्य की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदलने की संभावना है। नई व्यवस्था के तहत मध्यप्रदेश विधानसभा की सीटें 230 से बढ़कर करीब 345 तक पहुंच सकती हैं। इसके साथ ही सदन में महिलाओं के लिए लगभग 114 सीटें आरक्षित होने की संभावना है, जिससे महिला प्रतिनिधित्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो मध्यप्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे सत्ता और संगठन दोनों के समीकरण बदल जाएंगे।
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बहुमत का गणित भी बदलेगा
सीटों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा भी बदल जाएगा। अभी जहां 116 सीटों पर बहुमत माना जाता है, वहीं नए परिसीमन के बाद यह बढ़कर करीब 174 सीटों तक पहुंच सकता है।

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कैबिनेट का आकार भी बढ़ सकता है
विधानसभा की बढ़ी हुई संख्या का असर मंत्रिमंडल पर भी पड़ेगा। नियमों के अनुसार, सदन की कुल संख्या का लगभग 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश में मंत्रियों की संख्या 35 से बढ़कर करीब 52 तक पहुंच सकती है।

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लोकसभा में भी बढ़ेगी मध्यप्रदेश की ताकत
परिसीमन के बाद राज्य से लोकसभा सीटों की संख्या भी 29 से बढ़कर करीब 43 होने का अनुमान है। इनमें महिला सांसदों की संख्या भी मौजूदा 6 से बढ़कर लगभग 14 तक पहुंच सकती है। इन सभी प्रस्तावित बदलावों को 31 मार्च 2029 के बाद होने वाले चुनावों से लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
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