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MP News: प्रदेश के संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत, सरकारी भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण, नियमों में बदलाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Sat, 02 May 2026 09:36 AM IST
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सार
मध्यप्रदेश सरकार ने संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी भर्तियों में 50% आरक्षण देने का फैसला किया है। नए नियम के तहत एक वर्ष सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारी इस लाभ के पात्र होंगे।
लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रदेश सरकार ने संविदा शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे संविदा (Samvida) शिक्षकों को सरकारी भर्तियों में 50% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने इसके लिए सेवा नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, जो संविदा कर्मचारी कम से कम एक वर्ष लगातार काम कर चुके हैं, वे नियमित भर्ती के समय इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।
हालांकि, यह फायदा सिर्फ पहली नियमित नियुक्ति के समय ही मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह पारदर्शी और प्रतियोगी ही रहेगी। यानी चयन के नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। संविदा कर्मचारियों को उम्र में भी छूट मिलेगी। उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा 55 साल तक रखी गई है, लेकिन यह लाभ तभी मिलेगा जब वे उसी विभाग में आवेदन करेंगे, दूसरे विभाग में नहीं।
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इसके अलावा SC, ST, OBC और EWS के लिए पहले से लागू आरक्षण नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। जरूरत पड़ने पर बैकलॉग पदों को नियम के अनुसार डी-रिजर्व भी किया जा सकता है। संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा कि वे कई वर्षों से 50% आरक्षण की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।
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हालांकि, यह फायदा सिर्फ पहली नियमित नियुक्ति के समय ही मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह पारदर्शी और प्रतियोगी ही रहेगी। यानी चयन के नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। संविदा कर्मचारियों को उम्र में भी छूट मिलेगी। उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा 55 साल तक रखी गई है, लेकिन यह लाभ तभी मिलेगा जब वे उसी विभाग में आवेदन करेंगे, दूसरे विभाग में नहीं।
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