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MP News: भाजपा MLA संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ी, एसटी आयोग ने पांच जिलों से मांगी जांच रिपोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 16 Sep 2025 09:33 AM IST
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सार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़े बैगा जनजाति की जमीन के मामले में पांच जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कलेक्टरों से 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक ने कर्मचारियों के नाम पर बैगा जनजाति की जमीन बेनामी तौर पर खरीदी है।

विधायक संजय पाठक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
भाजपा के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग ने पांच जिलों में बैगा जनजाति की भूमि पर कब्जा करने से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई की जानकारी मांगी है। आयोग ने पांच जिलों कटनी, जबलपुर, उमरिया, डिंडौरी और सिवनी के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस कटनी निवासी दिव्यांशु मिश्रा की शिकायत पर जारी किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक संजय पाठक ने अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले कर्मचारियों के नाम पर कथित रूप से बैगा जनजाति के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर अरबों रुपये की बेनामी जमीन खरीदी है।
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आयोग ने सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि वे 30 दिनों के भीतर इस शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत करें। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिला तो वह संविधान के तहत प्राप्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन भी जारी किया जा सकता है।
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बता दें इससे पहले अवैध खनन से जुड़े चर्चित मामले में सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि उनके नजदीकी रिश्तेदार ने सीधे हाईकोर्ट जज को फोन किया था। इस घटना के सामने आने के बाद पाठक का पक्ष रखने वाले कई वकीलों ने मुकदमा छोड़ दिया। मामला कटनी की कंपनियों से जुड़ा है, जिन पर 443 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले ने जज ने पहले ही अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया।

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यह नोटिस कटनी निवासी दिव्यांशु मिश्रा की शिकायत पर जारी किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक संजय पाठक ने अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले कर्मचारियों के नाम पर कथित रूप से बैगा जनजाति के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर अरबों रुपये की बेनामी जमीन खरीदी है।
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आयोग ने सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि वे 30 दिनों के भीतर इस शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत करें। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिला तो वह संविधान के तहत प्राप्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन भी जारी किया जा सकता है।
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बता दें इससे पहले अवैध खनन से जुड़े चर्चित मामले में सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि उनके नजदीकी रिश्तेदार ने सीधे हाईकोर्ट जज को फोन किया था। इस घटना के सामने आने के बाद पाठक का पक्ष रखने वाले कई वकीलों ने मुकदमा छोड़ दिया। मामला कटनी की कंपनियों से जुड़ा है, जिन पर 443 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले ने जज ने पहले ही अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया।