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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस: खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बोले- उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए जिद्दी बनें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Sun, 15 Mar 2026 08:39 PM IST
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सार
राजधानी भोपाल में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने उपभोक्ताओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ठगी या अनियमितता होने पर उपभोक्ताओं को बेझिझक शिकायत कर न्याय लेना चाहिए।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों तथा निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ ठगी होती है तो उसे उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर न्याय लेना चाहिए और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। उन्होंने सागर के प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉक्टर हरिसिंह गौर का उदाहरण देते हुए कहा कि जागरूकता ही उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी ताकत है।
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उन्होंने कहा कि खरीदारी करते समय बिल लेना, उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी समाप्ति तिथि देखना जरूरी है। यदि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता दिखाई दे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की सुविधा भी उपलब्ध है। कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले उपभोक्ता संगठनों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। संस्थाओं की श्रेणी में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन कटनी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में उज्जैन की अश्विता पोरवाल और निबंध प्रतियोगिता में छतरपुर की शुभि सेन को प्रथम स्थान मिला।
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कार्यक्रम में प्रदर्शनी के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिलावट की पहचान, उपभोक्ता अधिकारों और औषधियों के सुरक्षित उपयोग से संबंधित जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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उन्होंने कहा कि खरीदारी करते समय बिल लेना, उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी समाप्ति तिथि देखना जरूरी है। यदि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता दिखाई दे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की सुविधा भी उपलब्ध है। कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले उपभोक्ता संगठनों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। संस्थाओं की श्रेणी में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन कटनी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में उज्जैन की अश्विता पोरवाल और निबंध प्रतियोगिता में छतरपुर की शुभि सेन को प्रथम स्थान मिला।
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कार्यक्रम में प्रदर्शनी के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिलावट की पहचान, उपभोक्ता अधिकारों और औषधियों के सुरक्षित उपयोग से संबंधित जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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