{"_id":"69f3446150108d3139062f2b","slug":"in-barwani-a-man-was-assault-on-pretext-of-marriage-forced-to-have-abortion-and-pressured-convert-to-islam-2026-04-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP: मांग भरी-माला पहनाकर किया शादी का नाटक, शारीरिक शोषण के बाद कराया गर्भपात; धर्म बदलने के दवाब ने तोड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP: मांग भरी-माला पहनाकर किया शादी का नाटक, शारीरिक शोषण के बाद कराया गर्भपात; धर्म बदलने के दवाब ने तोड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बड़वानी
Published by: बड़वानी ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 05:36 PM IST
विज्ञापन
सार
कोतवाली क्षेत्र में युवती ने अमन खान पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने धारा 376, 313, 506 और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में केस दर्ज किया। विरोध के बाद आरोपी व परिजनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई।
बड़वानी पुलिस कर रही जांच
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
कोतवाली थाना क्षेत्र में युवती ने अमन खान उर्फ किट्टू खान पर शादी का झूठा वादा कर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके हिंदू होने से कोई समस्या नहीं है और उससे शादी करेगा। सितंबर 2023 से आरोपी लगातार शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की मांग में सिंदूर भरकर और माला पहनाकर शादी का दावा किया, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया और उसने कहा कि वह मुस्लिम है तथा वह सब नाटक था।
ये भी पढ़ें- मंडप में बदली कहानी: दुल्हन ने प्रेमी को पहना दी वरमाला, गले भी लगाया; पास खड़ा दूल्हा देखता ही रह गया
धर्म परिवर्तन और दबाव के आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी की मां यास्मीन, चाचा मजहर और पिता आमिर खान ने उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने और बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाया। पीड़िता के अनुसार, उसे जबरन गर्भपात की दवाइयां खिलाई गईं और धर्म परिवर्तन न करने पर शादी से इनकार कर दिया गया। उसने अपनी शिकायत में बताया कि वह आरोपी को वर्ष 2023 से जानती है और इस दौरान दो बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने धोखे से गर्भपात करा दिया।
पुलिस कार्रवाई और जांच
कोतवाली टीआई बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि पुलिस ने प्राप्त साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 313, 506 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर सुरेश मुवेल को सौंपी गई है। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके माता-पिता और अन्य परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी वर्तमान में आगर मालवा जिले में सहायक ग्रेड 03 के पद पर कार्यरत बताया गया है।
Trending Videos
ये भी पढ़ें- मंडप में बदली कहानी: दुल्हन ने प्रेमी को पहना दी वरमाला, गले भी लगाया; पास खड़ा दूल्हा देखता ही रह गया
विज्ञापन
विज्ञापन
धर्म परिवर्तन और दबाव के आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी की मां यास्मीन, चाचा मजहर और पिता आमिर खान ने उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने और बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाया। पीड़िता के अनुसार, उसे जबरन गर्भपात की दवाइयां खिलाई गईं और धर्म परिवर्तन न करने पर शादी से इनकार कर दिया गया। उसने अपनी शिकायत में बताया कि वह आरोपी को वर्ष 2023 से जानती है और इस दौरान दो बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने धोखे से गर्भपात करा दिया।
पुलिस कार्रवाई और जांच
कोतवाली टीआई बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि पुलिस ने प्राप्त साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 313, 506 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर सुरेश मुवेल को सौंपी गई है। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके माता-पिता और अन्य परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी वर्तमान में आगर मालवा जिले में सहायक ग्रेड 03 के पद पर कार्यरत बताया गया है।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

कमेंट
कमेंट X