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HIndi News: पूर्व मिस इंडिया ने दर्ज करवाया रेप का केस, कोर्ट ने कहा लिव इन में रही, केस दर्ज करवाना उचित नहीं
Thu, 04 Jan 2024 04:46 PM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Thu, 04 Jan 2024 04:46 PM IST
सार
हाई कोर्ट ने कहा महिला मर्जी से लिव इन में रही। लिव इन की अवधि भी बहुत अधिक थी। व्यापारी द्वारा शादी के वादे से मुकरने पर ज्यादती का केस दर्ज करवाना ठीक नहीं।
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मिस इंडिया ने दर्ज करवाया रेप का केस।
- फोटो : अमर उजाला, इंदौर
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विस्तार
इंदौर Indore में पूर्व मिस इंडिया रह Former Miss India चुकी एक महिला से रेप के केस में आरोपी व्यापारी को अग्रिम जमानत मिली। महिला एक लोहा व्यापारी के साथ लंबे समय तक लिव इन में रही। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन बाद में व्यापारी ने शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद महिला ने व्यापारी के खिलाफ ज्यादती के आरोप में केस दर्ज करवा दिया।
11 महीने के बाद पेश हुआ चालान
इस केस में 11 महीने के बाद चालान पेश हुआ। पुलिस ने 26 जनवरी 2023 को केस दर्ज किया था। अधिवक्ता अमन मौर्य ने बताया कि व्यापारी ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। फऱवरी में उसे अग्रिम जमानत मिल गई। 11 महीने बाद दिसंबर में चालान पेश हुआ। हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि महिला मर्जी से साथी के साथ लिव इन में रही है। लिव इन में रहने की उसे पूरी जानकारी थी। लिव इन की अवधि भी काफी रही है। शादी का वादा किया और शादी नहीं की, इस आधार पर ज्यादती का केस दर्ज करवाना ठीक नहीं है।
व्यापारी ने की एफआईआर निरस्त करने की मांग
व्यापारी ने अपने वकील के माध्यम से एफआईआर निरस्त किए जाने की भी मांग की है। हाई कोर्ट ने पुलिस और महिला को नोटिस जारी कर व्यापारी की अग्रिम जमानत मंजूर की। दूसरी तरफ इसी मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू होने की भी तैयारी की जा रही है।
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कब क्या हुआ
26 जनवरी 2023 को एफआईआर दर्ज की गई।
तुरंत ही सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई जो खारिज हो गई।
फरवरी के पहले सप्ताह में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई। यहां से अग्रिम जमानत मिल गई।
11 महीने के बाद 30 दिसंबर को चालान पेश हुआ। इसमें हार्ट कोर्ट ने लिखा कि महिला लिव इन में थी इसलिए ज्यादती का केस दर्ज करवाना उचित नहीं है।
अब आरोप तय होंगे। पीड़िता के बयान होंगे और फिर फैसला आएगा। इसमें सालभर और लग सकता है।
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11 महीने के बाद पेश हुआ चालान
इस केस में 11 महीने के बाद चालान पेश हुआ। पुलिस ने 26 जनवरी 2023 को केस दर्ज किया था। अधिवक्ता अमन मौर्य ने बताया कि व्यापारी ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। फऱवरी में उसे अग्रिम जमानत मिल गई। 11 महीने बाद दिसंबर में चालान पेश हुआ। हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि महिला मर्जी से साथी के साथ लिव इन में रही है। लिव इन में रहने की उसे पूरी जानकारी थी। लिव इन की अवधि भी काफी रही है। शादी का वादा किया और शादी नहीं की, इस आधार पर ज्यादती का केस दर्ज करवाना ठीक नहीं है।
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व्यापारी ने की एफआईआर निरस्त करने की मांग
व्यापारी ने अपने वकील के माध्यम से एफआईआर निरस्त किए जाने की भी मांग की है। हाई कोर्ट ने पुलिस और महिला को नोटिस जारी कर व्यापारी की अग्रिम जमानत मंजूर की। दूसरी तरफ इसी मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू होने की भी तैयारी की जा रही है।
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कब क्या हुआ
26 जनवरी 2023 को एफआईआर दर्ज की गई।
तुरंत ही सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई जो खारिज हो गई।
फरवरी के पहले सप्ताह में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई। यहां से अग्रिम जमानत मिल गई।
11 महीने के बाद 30 दिसंबर को चालान पेश हुआ। इसमें हार्ट कोर्ट ने लिखा कि महिला लिव इन में थी इसलिए ज्यादती का केस दर्ज करवाना उचित नहीं है।
अब आरोप तय होंगे। पीड़िता के बयान होंगे और फिर फैसला आएगा। इसमें सालभर और लग सकता है।
