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Indore News: बेटे का वाहन किया पंचायत के काम में अटैच, लोकायुक्त ने दर्ज किया तत्कालीन सरपंच-सचिव पर केस
Wed, 19 Aug 2026 07:02 PM IST
Abhishek Chendke
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Abhishek Chendke
Updated Wed, 19 Aug 2026 07:02 PM IST
सार
इंदौर की बांक ग्राम पंचायत में सरकारी वाहन किराए पर लेने के नाम पर नियमों की अनदेखी कर बेटे को आर्थिक लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है। लोकायुक्त पुलिस ने जांच के बाद तत्कालीन सचिव, सरपंच और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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पुलिस मामले की जांच में जुटी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इंदौर जिले की बांक पंचायत के तत्कालीन सरपंच और तत्कालीन सचिव के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करने के मामले में केस दर्ज किया है। तत्कालीन सचिव प्रहलाद नील ने अपने बेटे के वाहन (एमपी 10 जी 1435) को नियम विरुद्ध तरीके से ग्राम पंचायत बांक में अटैच किया है।
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इसके लिए किसी तरह के टेंडर नहीं निकाले गए। मामला तीन साल पुराना है, तब के सरपंच और सचिव ने अपने हस्ताक्षर से भुगतान का ठहराव प्रस्ताव तैयार कर बेटे के वाहन को सफाई आदि कार्य के लिए अटैच किया। हर महीने सरकारी कोष से किराए का भुगतान किया जा रहा था। इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस तक पहुंची। अफसरों ने जांच में पाया कि वाहन को बिना टेंडर प्रक्रिया के तथा ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त किए बगैर किराए से लगाया गया और नियमों के विपरीत जाकर भुगतान भी किया गया है।
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वाहन को मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अनुसार पंचायत निधियों के उपयोग में पारदर्शिता न रखते हुए तत्कालीन सचिव-सरपंच ने धीरज नील को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया है। इस मामले में पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) के तहत प्रहलाद नील (तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत बांक, इंदौर), लक्ष्मीबाई पति राधेश्याम चौहान (तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बांक, इंदौर) और तत्कालीन सचिव के बेटे धीरज नील पिता प्रहलाद नील के खिलाफ केस दर्ज किया है।
