Indore News: इंदौर की भाजपा पार्षद का चुनाव शून्य घोषित करने का फैसला हाईकोर्ट ने पलटा, कायम रहेगी पार्षदी
इंदौर की भाजपा निशा देवलिया के चुनाव को शून्य घोषित करने का फैसला हाईकोर्ट ने पलट दिया है। उनकी पार्षदी अब बरकरार रहेगी। चुनाव के दौरान हलफनामे में गलत जानकारी को आधार बनाते हुए उनकी निकटतम कांग्रेस उम्मीदवार ने याचिका लगाई थी।
विस्तार
इंदौर के वार्ड 44 से चुनाव जीतीं निशा देवलिया के चुनाव को शून्य घोषित करने का निचली कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट ने पलट दिया है। उनका पार्षद पद बरकरार रहेगा। दो साल पहले जिला कोर्ट ने उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। इस फैसले को निशा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शुक्रवार को भाजपा पार्षद निशा रूपेश देवलिया के पक्ष में निर्णय दिया। हाईकोर्ट ने न केवल जिला कोर्ट का पार्षद का निर्वाचन शून्य घोषित करने का आदेश रद्द कर दिया, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता घोषित करने के फैसले को भी खारिज कर दिया।
यह था मामला
तीन साल पहले इंदौर नगर निगम के वार्ड 44 से निशा देवलिया ने कांग्रेस उम्मीदवार नंदनी मिश्रा को चुनाव हराया था। मिश्रा ने जिला कोर्ट में चुनाव के दौरान संपत्ति के ब्यौरे को लेकर याचिका दायर कर निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की थी। यह कहा गया कि देवलिया ने चुनाव के नामांकन पत्र के साथ हलफनामे में अपनी आवासीय संपत्ति का जिक्र किया है, जबकि संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है।
इसके अलावा एक मकान का क्षेत्रफल भी कम बताया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि जिन तथ्यों को आधार बनाकर देवलिया का निर्वाचन शून्य घोषित किया गया। वे ठीक नहीं हैं। निशा पहले भी वार्ड 44 से पार्षद रह चुकी है। वे दूसरी बार चुनाव जीती थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद फिर उनकी पार्षदी बरकरार रहेगी।

कमेंट
कमेंट X