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Jabalpur News: दुष्कर्म केस में डेढ़ साल बाद भी गिरफ्तारी नहीं, हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से मांगा स्पष्टीकरण

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sat, 25 Oct 2025 05:47 PM IST
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सार

पीड़िता ने मार्च 2024 में आरोपी श्रीराम चंद्रवंशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जबकि आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका भी फरवरी 2025 में अस्वीकृत हो चुकी है। बावजूद इसके गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

Jabalpur News: High Court strict on negligence in arrest of rape accused
बलात्कार के अपराध में डेढ़ साल बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बलात्कार के आरोपी को डेढ़ साल से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किये जाने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। पीड़ित अनुसूचित जाति की महिला द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सिवनी पुलिस को जमकर फटकार लगाई। एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वह हलफनामे में स्पष्टीकरण पेश करें।
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पीड़िता की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसने आरोपी श्रीराम चंद्रवंशी निवासी छपारा के खिलाफ 27 मार्च 2024 को आरोपी द्वारा बलात्कार का आरोप लगाते हुए केवलारी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया था। हाईकोर्ट ने 6 फरवरी 2025 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि धारा 164 के तहत दर्ज गवान में आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।
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याचिका में कहा गया था कि पीड़िता ने 18 फरवरी 2025 को सिवनी एसपी को ज्ञापन देकर आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बावजूद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गई है। एकलपीठ ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए। पीड़िता की तरफ से अधिवक्ता हितेंद्र गोल्हानी ने पैरवी की। याचिका पर अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को निर्धारित की गई है।
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