बरगी क्रूज हादसा: कल दर्ज होगी चालक व क्रू सदस्यों पर एफआईआर, कोर्ट ने दिए थे आदेश; जानें
बरगी थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि न्यायालय का आदेश प्राप्त हो गया है। आदेश के पालन में प्रकरण को विवेचना में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी।
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जबलपुर बरगी क्रूज हादसे को संज्ञान में लेते हुए जिला न्यायालय ने चालक सहित अन्य संबंधित सदस्यों के खिलाफ बरगी थाना प्रभारी को दो दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय का आदेश संबंधित अधिकारियों तक पहुंच चुका है और संभावना है कि गुरुवार तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी।
गौरतलब है कि जेएमएफसी डी.पी. सूत्रकार ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार चालक ने लापरवाहीपूर्वक क्रूज का संचालन किया, जिसके चलते क्रूज डूब गया और कई लोगों की मौत हो गई।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि चालक, जो क्रूज संचालन से भली-भांति परिचित था, हादसे के दौरान यात्रियों को डूबता छोड़कर स्वयं सुरक्षित निकल गया और उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 एवं धारा 110 के अंतर्गत दंडनीय प्रतीत होता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसे मामलों में समय पर एफआईआर दर्ज कर जांच नहीं की गई, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है और जिम्मेदार लोग बच निकलेंगे।
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उच्च स्तरीय जांच समिति जल्द शुरू करेगी जांच
घटना के अगले दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वयं घटनास्थल पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया था। उन्होंने मामले की जांच के लिए सचिव, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा तथा संभागायुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। यह समिति हादसे के तीन प्रमुख बिंदुओं पर जांच करेगी और संभावना है कि गुरुवार या शुक्रवार से जांच कार्य प्रारंभ कर देगी।
विवेचना जारी, जल्द होगी एफआईआर
बरगी थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि न्यायालय का आदेश प्राप्त हो गया है। आदेश के पालन में प्रकरण को विवेचना में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी।

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