Jabalpur News: RSS जॉइन नहीं करने पर अतिथि शिक्षक से मारपीट, हाईकोर्ट ने दिए सीधी SP को कार्रवाई के निर्देश
सीधी जिले के अतिथि शिक्षक डॉ. रामजस चौधरी ने आरएसएस ज्वाइन न करने पर मारपीट और जान का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को सात दिनों में शिकायत का विधि अनुसार निराकरण करने का आदेश दिया। याचिका का निपटारा कर दिया गया।
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सीधी जिले के मझौली स्थित शासकीय आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के अतिथि शिक्षक डॉ. रामजस चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ने के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा आरएसएस से मेल नहीं खाती, जिसके चलते उन्होंने संघ से जुड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रबंधन द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया।
थाना प्रभारी को शिकायत, पर नहीं हुई कार्रवाई
डॉ. चौधरी ने याचिका में यह भी उल्लेख किया कि इस मामले में उन्होंने पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की निष्क्रियता से विवश होकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक, सीधी को निर्देश दिया कि सात दिनों के भीतर याचिकाकर्ता की शिकायत का विधि अनुसार निराकरण करें। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक पर विचारधारा थोपने या दबाव डालने का प्रयास अनुचित है और शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
सरकार ने कहा शिकायत पर होगी कार्रवाई
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर आवश्यक जांच और कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और वीपी शाह ने पैरवी की, जबकि शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता वीएस चौधरी ने पक्ष रखा। अदालत के निर्देश से याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत पर न्याय मिलने की उम्मीद है।

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