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Jabalpur High Court: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 11 हजार रुपये जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Wed, 23 Nov 2022 11:57 AM IST
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सार
मध्यप्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में सजा सुनाई है। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल की सजा और 11 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
जबलपुर हाई कोर्ट ने एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर गलत काम करने वाले आरोपी रिंकू उर्फ सुभाष चौधरी को पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश बरखा दिनकर की अदालत ने दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया, 2 सितंबर 2019 को पीड़िता की मां ने घमापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई, जिसकी काफी खोजबीन की। लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसे शंका है कि कोई उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
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शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्जकर मामले की छानबीन करते हुए पीड़िता को दस्तयाब किया। इसके बाद आरोपी रिंकू उर्फ सुभाष चौधरी के खिलाफ धारा-366 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दस साल की सजा और 11 हजार रुपये के जुर्मान से दंडित किया।