{"_id":"667d8f6905cff44b8b0f8421","slug":"mp-high-court-land-allotted-for-amusement-park-without-tender-high-court-issued-notice-and-sought-reply-2024-06-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP High Court: मनोरंजन पार्क के लिए बिना टेंडर आवंटित की जमीन, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP High Court: मनोरंजन पार्क के लिए बिना टेंडर आवंटित की जमीन, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Thu, 27 Jun 2024 09:42 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Thu, 27 Jun 2024 09:42 PM IST
सार
मनोरंजन पार्क के लिए बिना टेंडर निकाले ही जमीन आवंटित कर दी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
विज्ञापन
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बिना टेंडर आमंत्रित किये मनोरंजन पार्क के लिए जमीन आवंटित किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी तथा जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता सत्यम शर्मा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि सीधी नगर पालिका निगम ने मनोरंजन पार्क के लिए किराये पर जमीन आवंटित कर दी। याचिका में कहा गया था कि नियमानुसार जमीन आवंटित करने के लिए टेंडर आमंत्रित किये जाने थे। नगर निगम ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए सस्ती दर पर जमीन आवंटित कर दी, जिसके कारण शासन को आर्थिक क्षति हुई है।
विज्ञापन
याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने शहरी प्रशासन विभाग के सचिव व आयुक्त सहित नगर निगम आयुक्त सीधी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने पैरवी की।
विज्ञापन
