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MP High Court: मनोरंजन पार्क के लिए बिना टेंडर आवंटित की जमीन, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Thu, 27 Jun 2024 09:42 PM IST
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सार
मनोरंजन पार्क के लिए बिना टेंडर निकाले ही जमीन आवंटित कर दी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बिना टेंडर आमंत्रित किये मनोरंजन पार्क के लिए जमीन आवंटित किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी तथा जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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याचिकाकर्ता सत्यम शर्मा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि सीधी नगर पालिका निगम ने मनोरंजन पार्क के लिए किराये पर जमीन आवंटित कर दी। याचिका में कहा गया था कि नियमानुसार जमीन आवंटित करने के लिए टेंडर आमंत्रित किये जाने थे। नगर निगम ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए सस्ती दर पर जमीन आवंटित कर दी, जिसके कारण शासन को आर्थिक क्षति हुई है।
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याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने शहरी प्रशासन विभाग के सचिव व आयुक्त सहित नगर निगम आयुक्त सीधी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने पैरवी की।

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