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MP News: मऊगंज में भाजपा विधायक पर पट्टाधारी मकान तुड़वाने का आरोप, हाईकोर्ट ने दी राहत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Tue, 03 Dec 2024 04:23 PM IST
सार
मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के भाजपा विधायक पर पट्टाधारी मकान तुड़वाने का आरोप लगा है। पीड़ित ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से उसे राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
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विस्तार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मऊगंज जिले के ग्राम देवरा में दशकों से निवासरत पट्टाधारियों के मकानों को गिराने की कथित कोशिश के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने इस संबंध में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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याचिका नरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि ग्राम देवरा के खसरा क्रमांक 127 पर महादेवन मंदिर स्थित है, जबकि खसरा क्रमांक 128 की सरकारी भूमि पर मुस्लिम, दलित और अन्य समाज के लोगों को पट्टे दिए गए थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि स्थानीय विधायक प्रदीप कुमार पटेल इन पट्टाधारियों को अतिक्रमणकारी बताते हुए मकान तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा और अधिवक्ता काजी फखरुद्दीन ने पैरवी की।
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क्या है मामला
19 नवंबर को विधायक प्रदीप पटेल कथित तौर पर जेसीबी मशीन लेकर पट्टाधारियों के मकान तोड़ने पहुंचे। इस दौरान पथराव की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि, बाद में उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई। पुलिस ने एहतियातन उन्हें नजरबंद किया और एसडीएम ने उनके ग्राम देवरा जाने पर 15 दिनों की रोक लगा दी थी। इसके बावजूद विधायक ने नजरबंदी तोड़कर पुनः गांव पहुंचने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने फिर कार्रवाई की।
याचिका में लगाए गए आरोप
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक राजनीतिक लाभ पाने के लिए प्रशासन पर दबाव डालकर पट्टाधारियों के मकान तुड़वाना चाहते हैं। याचिका में प्रमुख सचिव गृह विभाग, आईजी रीवा जोन, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक मऊगंज और विधायक प्रदीप पटेल को अनावेदक बनाया गया।

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