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MP News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय मामले में सरकार को आंशिक राहत, देना होगी एरियर राशि, ब्याज नहीं

Wed, 08 Jul 2026 11:29 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 08 Jul 2026 11:29 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय मामले में राज्य सरकार को एरियर भुगतान और पूर्व अंशदान व्यवस्था बहाल रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, एकलपीठ द्वारा दिए गए 6 प्रतिशत ब्याज के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही पात्र कर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने के निर्देश भी दिए गए। 

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Partial relief for the government in the Anganwadi workers' honorarium matter
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय मामले में सरकार को आंषिक राहत

विस्तार

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय मामले में सरकार को आंशिक राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सिर्फ एरियर की राशि का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व में 6 प्रतिशत ब्याज दिए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है।

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गौरतलब है कि पूर्व में मप्र बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन भोपाल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि 27 जून 2019 के बाद से केंद्र सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाया, लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से में कटौती कर दी। इससे कार्यकर्ताओं को मिलने वाला कुल मानदेय बढ़ने के बजाय लगभग पहले जैसा ही रह गया। केंद्र की बढ़ी हुई सहायता का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने तीन फरवरी 2026 पारित आदेश में राज्य सरकार को 27 जून 2019 से पहले की व्यवस्था के अनुसार मानदेय बहाल करने तथा छह माह के भीतर ब्याज सहित एरियर देने के निर्देश जारी किए थे।
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इसके खिलाफ प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। युगलपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए मानदेय बहाली और एरियर भुगतान के आदेश को सही ठहराया है। मूल याचिका में ब्याज देने का कोई पर्याप्त कानूनी आधार नहीं होने के कारण उसे निरस्त कर दिया है। युगलपीठ ने राज्य सरकार को अपने पूर्व अंशदान की व्यवस्था बनाए रखनी होगी तथा पात्र आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिए जाने के आदेश जारी किए हैं।

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