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Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने लिखित में मांगी माफी, जानें क्या था मामला, जिसके लिए हाईकोर्ट में देना पड़ा आवेदन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 24 Jun 2026 07:01 PM IST
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सार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांंधी ने एक मामले में हाईकोर्ट में लिखित माफीनामा दिया है। ये मामला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़ा है। जानिए क्या है पूरा मामला-

Rahul Gandhi expressed regret in writing in the defamation case
मानहानि के प्रकरण में राहुल गांधी ने लिखित में व्यक्त किया खेद - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अदालत में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अपने कथित बयान पर खेद व्यक्त किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अगली सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित की है।



यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2018 में झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए शिकायतकर्ता का नाम लिया था, जिससे उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
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परिवाद पर सुनवाई करते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किए थे। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

मंगलवार को हुई सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट का रिकॉर्ड हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया। साथ ही 25 जून को निर्धारित सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए आवेदन भी दाखिल किया गया था। इस आवेदन पर सुनवाई के लिए एकलपीठ ने बुधवार की तारीख तय की थी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से प्रस्तुत आवेदन में कहा गया कि उनका बयान शिकायतकर्ता के संदर्भ में नहीं था। साथ ही बयान को लेकर खेद भी व्यक्त किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित कर दी है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पक्ष रखा। 

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