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Jabalpur News: अवमानना में सजा से दंडित किए जाने के पहले महिला IAS को मिली राहत, हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Fri, 06 Feb 2026 11:22 PM IST
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सार

अवमानना मामले में महिला आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन को हाईकोर्ट की युगलपीठ से राहत मिली। युगलपीठ ने एकलपीठ के सजा निर्धारण आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किए। नगर निगम द्वारा भवन तोड़ने के मामले में अब अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। 

Woman IAS officer gets relief before being punished for contempt
मप्र हाईकोर्ट
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विस्तार

अवमानना मामले में सजा निर्धारित किए जाने से पूर्व महिला आईएएस अधिकारी को हाईकोर्ट की युगलपीठ से राहत मिल गई। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आईएएस महिला अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराते हुए सजा निर्धारित करने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की थी। महिला आईएएस अधिकारी की तरफ से दायर अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी किए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गई है। 

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नगर निगम भोपाल के द्वारा मर्लिन बिल्डकॉन प्रा लि. की श्यामला हिल्स स्थित नादिर कॉलोनी में स्थित उसकी 3520 वर्ग फीट में बिल्डिंग की अनुमति 28 अगस्त 2025 को निरस्त कर दी गई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका के लंबित रहने के दौरान नगर निगम ने गत 18 जनवरी को बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़ दिया था। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नगर निगम की कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर एक्ट के तहत पारित दिशा-निर्देश के विपरीत पाया था। एकलपीठ ने मनमानी कार्यवाही किए जाने पर नगर निगम आयुक्त भोपाल संस्कृति जैन को तलब किया था।
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याचिका की गत दिवस 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त भोपाल संस्कृति जैन एकलपीठ के समक्ष उपस्थित हुुईं। दो चरणों में सुनवाई पहले के चरण में नगर निगम आयुक्त भोपाल संस्कृति जैन ने एकलपीठ के समक्ष उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने की बात कही थी। दूसरे चरण में शाम साढे बजे हुई सुनवाई के दौरान हलफनामा पेश नहीं किया गया। एकलपीठ ने मौखिक माफी स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता की तोड़ी गई बिल्डिंग को बहाल करने के संबंध में जानकारी मांगी। एकलपीठ को बताया गया कि नियम अनुसार बिल्डिंग को तोड़ा गया है। उसे बहाल नहीं किया जा सकता है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता की तरफ से कंपाउंडेबल आवेदन पेश किया गया था। इसके बावजूद भी उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। संबंधित प्रकरण जिला न्यायालय व हाईकोर्ट में लंबित है। पूर्व में निगमायुक्त हाईकोर्ट के समक्ष वीसी के माध्यम से उपस्थित हुई थीं। इसके बावजूद भी उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर एक्ट के तहत जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया। एकलपीठ ने महिला आईएएस को अवमानना का दोषी करार देते हुए 6 फरवरी को सजा के लिए सुनवाई निर्धारित की गई थी।

भोपाल नगर निगम की तरफ से एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी। अपील के सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ ने महिला आईएएस अधिकारी संस्कृति को अपीलकर्ता बनने की इजाजत प्रदान की। उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971 के सेक्शन 10 के तहत हाईकोर्ट सिर्फ अपने आदेश या अपने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही कर सकता है। हाईकोर्ट के पास अपने से बड़ी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई शुरू करने का अधिकार नहीं है। याचिका में मर्लिना बिल्डकॉन प्रा लि.,शालिनी तलेजा और नम्रता चौधरी को अनावेदक बनाया गया था। युगलपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुषय मोहन गुरु ने पैरवी की।

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