सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jhabua News ›   Jhabua: Case registered against doctor who asked for bribe of Rs 40 thousand in the name of PM report

Jhabua: 40 हजार रुपये रिश्वत मांगने वाले डॉक्टर पर मामला दर्ज, पीएम रिपोर्ट जारी करने के बदले मांगी घूस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झाबुआ Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 15 Nov 2024 08:29 PM IST
सार

लोकायुक्त इंदौर ने झाबुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले 50,000 रुपये रिश्वत मांगने वाले मेडिकल ऑफिसर डॉ. अर्पित नायक पर कार्रवाई की। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

विज्ञापन
Jhabua: Case registered against doctor who asked for bribe of Rs 40 thousand in the name of PM report
झाबुआ में रिश्वत मांगने वाले डॉक्टर पर केस दर्ज किया गया है। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त जयदीप प्रसाद के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इंदौर लोकायुक्त टीम ने झाबुआ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा में एक डॉक्टर को रिश्वत मामले में घेर लिया।
Trending Videos


जानकारी के अनुसार ग्राम कल्लीपुरा, थाना कल्याणपुरा निवासी दिनेश मकवाना ने लोकायुक्त इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके काका के बेटे रमेश पिता कालू सिंह की 29 अक्टूबर 2024 को तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2024 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा में तैयार की गई। लेकिन मेडिकल ऑफिसर डॉ. अर्पित कुमार नायक (29) ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने के बदले 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की। आवेदक की शिकायत पर लोकायुक्त इंदौर के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय ने मामले का सत्यापन किया। इसके बाद 15 नवंबर 2024 को आवेदक को आरोपी को रिश्वत देने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


रिश्वत लेने से इनकार, कार्रवाई जारी
कार्रवाई के दौरान आरोपी डॉक्टर को शक हुआ और उसने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। हालांकि, लोकायुक्त टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लोकायुक्त की सख्ती
लोकायुक्त पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के तहत प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। इंदौर लोकायुक्त की इस कार्यवाही ने स्पष्ट संदेश दिया है कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed