MP : CSP नेहा पच्चीसिया को एक और झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका; प्रशासनिक आदेश में दखल से किया इनकार
कटनी CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। तीन थानों का प्रभार वापस लेने के एसपी के प्रशासनिक आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की अदालत ने प्रशासनिक फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया। आदेश से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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मध्यप्रदेश के कटनी में नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तीन थानों का प्रभार वापस लिए जाने के मामले में राहत की उम्मीद लेकर हाईकोर्ट पहुंचीं CSP नेहा पच्चीसिया को अदालत से भी झटका लगा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
दरअसल, कटनी एसपी द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया से तीन थानों का प्रभार वापस लिया गया था। इस प्रशासनिक फैसले को लेकर CSP नेहा पच्चीसिया ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका के जरिए उन्होंने एसपी के आदेश को चुनौती देते हुए राहत की मांग की थी। इसी मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में माननीय न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तर्क रखे गए। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नेहा पच्चीसिया की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर लिए गए इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
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CSP नेहा पच्चीसिया के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वह लगातार प्रशासनिक और विभागीय मामलों को लेकर चर्चा में हैं। तीन थानों का प्रभार वापस लिए जाने के साथ ही दो मामलों में उच्च स्तरीय प्रारंभिक जांच भी चल रही है। ऐसे में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। नेहा पच्चीसिया ने एसपी के प्रशासनिक आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्हें उम्मीद थी कि अदालत से इस मामले में राहत मिल सकती है, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। यानी फिलहाल एसपी द्वारा लिया गया प्रशासनिक फैसला बरकरार रहेगा। एक तरफ उनके खिलाफ मामलों की प्रारंभिक जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ थानों का प्रभार वापस लिए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी हाईकोर्ट से खारिज हो गई। ऐसे में CSP नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासनिक आदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ है और तीन थानों का प्रभार वापस लिए जाने का निर्णय प्रभावी रहेगा।
