Mandsaur: 55 वर्षीय प्रधानाध्यापक नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल
Mandsaur: मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी ने बताया कि ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित छेड़छाड़ और अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
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मंदसौर के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलिया सोलंकी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ एक प्रधानाध्यापक पर नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ और अशोभनीय हरकत करने का आरोप लगा है। परिजनों के आक्रोश के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए।
पुलिस के अनुसार, तीन से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली कई छात्राओं ने अपने परिजनों को बताया कि शिक्षक ने उनके साथ गलत तरीके से छुआ। गुरुवार दोपहर परिजन पीड़ित बच्चियों को साथ लेकर मल्हारगढ़ थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का आरोप था कि शिक्षक फूल मोहम्मद पिता रजी हैदर कादरी (55) निवासी ईदगाह मार्ग मल्हारगढ़ स्कूल में बालिकाओ के साथ छेड़छाड़ करता है। साथ गंदी हरकते करता है।
मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी ने बताया कि ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित छेड़छाड़ और अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।मल्हारगढ़ टीआई राजेंद्र पंवार ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
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विद्यालय बंद करने के आदेश के बाद भी बुलाता रहा बच्चे
जानकारी के मुताबिक, शासन ने कुछ दिन पहले पिपलिया सोलंकी विद्यालय को समीप के सांदीपनी विद्यालय में मर्ज करने का आदेश दिया था। बच्चों को वहां शिफ्ट किया जाना था, लेकिन आरोपी प्रधानाध्यापक ने आदेश का पालन नहीं किया और बच्चों को पुराने विद्यालय बुलाता रहा, जहां कथित रूप से उसने यह हरकतें कीं। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और धार जिले में रहते हुए शिक्षा विभाग में उर्दू शिक्षक के रूप में पदस्थ हुआ था। वर्तमान में वह मल्हारगढ़ में रह रहा था। सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पत्नी का डेढ़ वर्ष पूर्व बीमारी से निधन हो चुका है। उसकी तीन बेटियां हैं, जो विभिन्न शहरों में नौकरी कर रही हैं। आरोपी मल्हारगढ़ में अकेला रह रहा था।
शिक्षा विभाग ने किया निलंबित
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बद्रीलाल चौहान ने बताया कि आरोपी के कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने उसे निलंबित कर मुख्यालय सीतामऊ ब्लॉक शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया है। निलंबन अवधि में उसे जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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