Morena: मुरैना में मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन: 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा और 45 किलो घी जब्त
मुरैना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अम्बाह और जौरा में कार्रवाई कर 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा और 45 किलो घी जब्त किया। खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई होगी।
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मुरैना जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अम्बाह और जौरा क्षेत्र में जांच के दौरान टीम ने करीब 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा और 45 किलो घी जब्त किया। सभी जब्त खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।
अम्बाह तहसील के ग्राम चक्रपाण का पुरा दांडोली में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप सिंह परिहार ने केशव बघेल की डेयरी का निरीक्षण किया। यहां मावा और घी का निर्माण किया जा रहा था। गुणवत्ता और स्वरूप को लेकर संदेह होने पर टीम ने 40 किलो मावा और 45 किलो घी जब्त किया। दोनों की अनुमानित कीमत करीब 45 हजार 500 रुपये बताई गई है।
वहीं, जौरा तहसील में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश सिंह निम और महेंद्र सिंह सिरोहिया ने दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। टीम ने दिव्यांश ट्रेडिंग कंपनी से 103 किलो पनीर जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 36 हजार 50 रुपये है। इसी तरह जय बजरंग डेयरी से 79 किलो पनीर जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 25 हजार 280 रुपये बताई गई है।
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खाद्य विभाग ने कार्रवाई के दौरान जब्त पनीर को फिलहाल ‘एनालॉग पनीर’ घोषित नहीं किया है। अधिकारियों के अनुसार, प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पनीर की वास्तविक संरचना और गुणवत्ता को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा।
यदि जांच में खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं या पनीर और मावा में किसी अन्य वसा अथवा वनस्पति वसा आधारित उत्पाद का इस्तेमाल पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जांच और नमूना कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मिलावटी, अमानक या गलत नाम और दावे के साथ खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
