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MP News: ट्रांसफर के बाद नहीं की ज्वाइनिंग, शासन के आदेश की अवमानना पर IFS हरिशंकर मिश्रा निलंबित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 01 Oct 2022 08:05 PM IST
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सार
वन विभाग के ट्रांसफर के आदेश के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करने पर भारतीय वन सेवा 2008 बैच के अधिकारी हरिशंकर मिश्रा को निलंबित कर दिया है।

मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल
- फोटो : File
विस्तार
मध्य प्रदेश वन विभाग के ट्रांसफर के आदेश को कोर्ट में चुनौती देना और कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने पर आईएफएस अधिकारी हरिशंकर मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में वन विभाग के सचिव अतुल कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार हरिशंकर मिश्रा की सेवाए राजधानी परियोजना भोपाल से लेकर 28 जुलाई को वन संरक्षक, कार्य आयोजना इकाई सिवनी के पद पर पदस्थ किया गया था। इस आदेश के खिलाफ मिश्रा कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने 24 अगस्त को मिश्रा को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा शासन को स्पीकिंग ऑर्डर कर निराकरण करने के निर्देश दिए। इस पर शासन ने मिश्रा के अभ्यावेदन का कानून के अनुसार परीक्षण किया और 12 सितंबर को स्पीकिंग आदेश दिया।
इसके बाद हरिशंकर मिश्रा को वन संरक्षक, कार्य आयोजना इकाई सिवनी के पद पर ज्वाइंन करने के आदेश दिए। विभाग ने आदेश में लिखा है कि मिश्रा के ज्वाइंन नहीं करने से वर्किंग प्लान पुनरीक्षण का काम शुरू नहीं हो सका। इसका सरकार के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता है। वन विभाग ने आईएफएस हरिशंकर मिश्रा को शासन के आदेश का पालन नहीं करने पर निलंबित कर दिया।
इसलिए भी आए थे चर्चा में
आईएफएस अधिकारी हरिशंकर मिश्रा भोपाल से ट्रांसफर के बाद भी अपने कार्यालय में जाकर बैठ गए थे। इसके बाद चैम्बर में अपना ताला लगा कर चाबी, आवक-जावक रजिस्टर लेकर घर चले गए थे। इसके बाद भोपाल के नवन मंडलाधिकारी आलोक पाठक ने चैम्पर को सील करा दिया था और हरिशंकर मिश्रा को एफआईआर कराने की धमकी वाला पत्र भेजा था। इसके बाद हरिशंकर मिश्रा ने दस्तावेज, रजिस्टर और चाबी स्टाफ को बुलाकर दे दी थी।
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इसके बाद हरिशंकर मिश्रा को वन संरक्षक, कार्य आयोजना इकाई सिवनी के पद पर ज्वाइंन करने के आदेश दिए। विभाग ने आदेश में लिखा है कि मिश्रा के ज्वाइंन नहीं करने से वर्किंग प्लान पुनरीक्षण का काम शुरू नहीं हो सका। इसका सरकार के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता है। वन विभाग ने आईएफएस हरिशंकर मिश्रा को शासन के आदेश का पालन नहीं करने पर निलंबित कर दिया।
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इसलिए भी आए थे चर्चा में
आईएफएस अधिकारी हरिशंकर मिश्रा भोपाल से ट्रांसफर के बाद भी अपने कार्यालय में जाकर बैठ गए थे। इसके बाद चैम्बर में अपना ताला लगा कर चाबी, आवक-जावक रजिस्टर लेकर घर चले गए थे। इसके बाद भोपाल के नवन मंडलाधिकारी आलोक पाठक ने चैम्पर को सील करा दिया था और हरिशंकर मिश्रा को एफआईआर कराने की धमकी वाला पत्र भेजा था। इसके बाद हरिशंकर मिश्रा ने दस्तावेज, रजिस्टर और चाबी स्टाफ को बुलाकर दे दी थी।