{"_id":"66b2204bf8734b259900aa51","slug":"mp-news-narsinghpur-again-brutality-with-dalit-youth-held-hostage-beaten-and-forced-to-drink-urine-2024-08-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: नरसिंहपुर में दलित युवक के साथ हैवानियत, बंधक बनाकर पीटा और पिलाई पेशाब!","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP News: नरसिंहपुर में दलित युवक के साथ हैवानियत, बंधक बनाकर पीटा और पिलाई पेशाब!
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, नरसिंहपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 06 Aug 2024 07:40 PM IST
सार
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर दो लोगों ने एक दलित की पहले पिटाई की और फिर पेशाब पिला दी। फिलहाल, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
नरसिंहपुर में चीचली के बारहा बड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें कुछ सटोरियों ने एक दलित को पेशाब पिला दी। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इस घटना से एक बार फिर से मानवता शर्मसार हो गई है।
Trending Videos
बता दें कि पूरा मामला चीचली थाना अंतर्गत बारहा बड़ा गांव का है। यहां पर रहने वाले मोहन अहिरवार ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया, पिछले दिनों गांव में सट्टा खिलाने वाले दो सटोरियों सिल्लू बुधौलिया और सूरज कसेरा ने उससे पुरानी रंजिश के चलते पहले गाली-गलौज की। बाद में इस कदर विवाद किया कि उसे बंधक बनाकर पेशाब पिला दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
10 धाराओं में दर्ज किया मामला, शुरू हो गई सियासत
इस घटना के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। एसडीओपी रत्नेश मिश्रा के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ (बीएनएस), 2023 296 (बीएनएस), 2023 115 (बीएनएस), 352 (बीएनएस), 2023 351 (2) (बीएनएस), 2023 3 (5) 6 3 (1) (द) 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 3 (1) (a) (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 3 (1) (e) (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 3 (1) (ध) (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 3 (2) (va) (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) के तहत 10 धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ था विवाद
पीड़ित ने कुछ महीने पहले में गांव की शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटवाया था, जिसे लेकर विवाद हुआ और 30 जुलाई को आरोपी ने पीड़ित को फोन कर गाडरवारा कृषि उपज मंडी बुलाया। इसके बाद बंधक बनाकर गाली-गलौज की। साथ ही पीड़ित को पेशाब पिलाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को सोमवार को जेल भेज दिया है।
इस मामले में हुई दूसरी FIR
वहीं, मामले में दूसरी शिकायत पांच अगस्त को बारहा बड़ा गांव के ही सरपंच प्रेमनारायण वर्मा ने की है। इसमें उन्होंने बताया कि मोहन अपने साथ एक लड़की को लेकर आया। उसने कुछ देर लड़की को मेरे पास बैठाया। इसके बाद वह अपने दो साथियों के साथ आया और कहने लगा कि हमें चार लाख रुपये दो नहीं तो लड़की से कहकर झूठे केस में फंसा देंगे। अभी तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेमनारायण वर्मा की शिकायत पर भी पुलिस ने मोहन अहिरवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कमेंट
कमेंट X