सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Three-people-including-father-and-son-sentenced-to-life-imprisonment-for

Ratlam News: पेड़ से आम तोड़ने के विवाद में पीट-पीटकर की हत्या, पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद की सजा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम Published by: रतलाम ब्यूरो Updated Wed, 13 Aug 2025 02:51 PM IST
विज्ञापन
सार

2021 में पेड़ से आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में हत्या करने वाले एक ही परिवार के तीन सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने चार साल फैसला सुनाया।

Three-people-including-father-and-son-sentenced-to-life-imprisonment-for
भेरूलाल, मुकेश और गुड्डा को आजीवन कारावास।
विज्ञापन

विस्तार

रतलाम जिले मे एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी पाए गए  भेरूलाल देवदा (54), उसके छोटे भाई गुड्डा उर्फ नानालाल (52) और बेटे मुकेश देवदा (22 ) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया। यह फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने सुनाया।

Trending Videos


अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार के अनुसार, 5 जून 2021 को फरियादी बलराम खदेड़ा अपने दादा शंभूलाल और मामा अमरसिंह के साथ ग्राम धनसेरा स्थित खेत में पेड़ से आम तोड़ रहे थे। इस दौरान भेरूलाल लकड़ी और नानालाल तलवार लेकर पहुंचे और पेड़ अपना होने की बात कहकर गाली-गलौच करने लगे। मना करने पर उन्होंने शंभूलाल पर लकड़ी और तलवार से हमला कर दिया। इस दौरान मुकेश भी वहां पहुंच गया और हमले में शामिल हो गया। हमले में शंभूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में इलाज के दौरान 11 जून को अहमदाबाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शुरू में मामला भादंवि की धारा 294, 323, 506, 34 में दर्ज किया, बाद में धारा 324, 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(बी) भी जोड़ी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: पूर्व प्रेमी का धोखा, ससुराल पक्ष का जुल्म, फिर नवविवाहिता ने चुनी मौत, 10 महीने जो झेला वो हिला देगा

मामले में फरियादी और आरोपियों ने आपसी समझौता भी कर लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 16 से अधिक चोटें पाई गईं। घटनास्थल से बरामद हथियार और मृतक के कपड़ों पर खून के निशान एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।   

ये भी पढ़ें: बिहार गैंग ने लूटा 15 किलो सोना? इसका सरगना जेल में, यहीं से बनाता है योजना, कटनी में भी कर चुका है वारदात

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed