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Shahdol News: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ा, पति के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत मामला दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
Published by: शहडोल ब्यूरो
Updated Thu, 25 Dec 2025 09:58 AM IST
सार
पति द्वारा पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर विवाह समाप्त करने के आरोप में पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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जैतपुर थाना क्षेत्र का मामला।
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विस्तार
तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक देने वाले पति के विरुद्ध थाना जैतपुर में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। यह मामला जैतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संज्ञेय अपराध पाते हुए जांच प्रारंभ कर दी है।
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पुलिस के अनुसार पीड़िता का विवाह 5 नवंबर 2022 को मोहम्मद सलील पिता मुस्तकीम निवासी ग्राम केशवाही के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही पति द्वारा पीड़िता के साथ प्रताड़ना की जाने लगी, जिसके चलते उसे मायके भेज दिया गया। पीड़िता ने बताया कि पति द्वारा उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था।
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पीड़िता ने अपने भरण-पोषण के लिए न्यायालय जैतपुर में प्रकरण भी प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई वर्तमान में न्यायालय में जारी है। इसी बीच बीती 23 दिसंबर को आरोपी पति ने पीड़िता के पिता एवं भाई के समक्ष तीन बार तलाक बोलकर विवाह समाप्त करने की बात कही। परिजनों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया लेकिन आरोपी ने अपने बयान को दोहराया।
पीड़िता के अनुसार आरोपी ने यह बात अन्य लोगों के सामने भी कही जिन्होंने पुलिस के समक्ष इस घटना की पुष्टि की है। इसके बाद पीड़िता ने थाना जैतपुर पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर जैतपुर पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। जैतपुर थाना प्रभारी जिया उल हक ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई जल्द की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कानून के तहत पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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