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Shivpuri News: पीएम की मिमिक्री कर सोशल मीडिया पर डाला, विधायक की शिकायत के बाद शिक्षक निलंबित

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी Published by: शिवपुरी ब्यूरो Updated Sat, 14 Mar 2026 04:31 PM IST
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सार

प्रधानमंत्री की मिमिक्री कर वीडियो बनाना शिवपुरी के एक शिक्षक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत पर शिक्षा विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया।

Shivpuri News: Teacher Suspended After Posting PM Mimicry on Social Media Following MLA Complaint
पीएम की मिमिक्री करने वाला शिक्षक सस्पेंड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

जिले में शिक्षा विभाग के एक शिक्षक को प्रधानमंत्री की मिमिक्री करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करना महंगा पड़ गया। मामला सामने आने के बाद संबंधित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछोर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी की शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक साकेत पुरोहित को सस्पेंड कर दिया है।

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पीएम की मिमिक्री करते हुए बनाया था वीडियो
निलंबित किए गए शिक्षक साकेत पुरोहित पोहरी विकासखंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय आदिवासी मोहल्ला सेमरखेड़ी (संकुल केंद्र बैराड़) में पदस्थ हैं। बताया गया है कि उन्होंने हाल ही में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हुए गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर टिप्पणी करते नजर आ रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया।
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विधायक की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
वीडियो वायरल होने के बाद पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत की। शिकायत में शिक्षक पर जनप्रतिनिधि की मिमिक्री करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। विधायक ने कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है और यह शासकीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है।

निलंबन के बाद दूसरे ब्लॉक में किया अटैच
शिकायत की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने पाया कि शिक्षक का यह कृत्य शासकीय सेवकों के आचरण से जुड़े नियमों के विपरीत है। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए साकेत पुरोहित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बदरवास निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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