सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Three juveniles have been ordered to be sent to a special home for three years for gang rape of a minor.

Shivpuri News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फैसला, तीन किशोरों को तीन साल रखेंगे विशेष ग्रह में

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी Published by: शिवपुरी ब्यूरो Updated Fri, 28 Nov 2025 07:18 PM IST
सार

शिवपुरी के पोहरी क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन किशोरों को किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी मानकर तीन वर्ष के लिए इंदौर के विशेष ग्रह भेजने के निर्देश दिए। पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकार राशि निर्धारित की गई। चौथे बालिग आरोपी को पहले ही आजीवन कारावास मिल चुका है। 

विज्ञापन
Three juveniles have been ordered to be sent to a special home for three years for gang rape of a minor.
कोर्ट का फैसला - फोटो : Adobe Stock
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के ग्राम वैसी में नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन किशोरों को तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष ग्रह इंदौर भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। किशोर न्याय बोर्ड शिवपुरी की प्रधान मजिस्ट्रेट प्रिया शर्मा और सदस्य किशोर न्याय बोर्ड रंजीत गुप्ता द्वारा जारी आदेश में तीनों विधि विरुद्ध बालकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 18 के अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष ग्रह इंदौर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

Trending Videos


ये भी पढ़ें- रिश्ते तार तार: नाबालिग ने मृत बच्चे को दिया जन्म, पीड़िता बोली- चचेरे भाई ने  की थी दरिंदगी
विज्ञापन
विज्ञापन


पोहरी थाना क्षेत्र के ग्राम वैसी में पिछले दिनों नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा पूरा मामला विधि विरुद्ध तीन बालकों विरुद्ध पेश किया गया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376, (2) 376-डी, 342, 506 भाग-2 बाद भादवि तथा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत कर प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया था। यहां पर अपचारी तीन बालकों को दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष के लिए विशेष ग्रह भेजने के निर्देश जारी किए गए।

किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट ने निर्धारित नियमों के अंतर्गत प्रकरण में पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए प्रतिकार राशि का निर्धारण कर पीड़िता को एक लाख रुपए का प्रतिकार दिलाने की आगामी कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी है। इसी मामले में एक चौथे बालिग आरोपी को पूर्व में ही विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा आजीवन कारावास से दंडित किया जा चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed