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MP: वायरल ऑडियो में 5 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप, प्रभारी प्राचार्य निलंबित; कमिश्नर ने जारी किया आदेश

Sun, 09 Aug 2026 04:12 PM IST
टीकमगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़ Published by: टीकमगढ़ ब्यूरो Updated Sun, 09 Aug 2026 04:12 PM IST
सार

टीकमगढ़ के जतारा विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरुआ की प्रभारी प्राचार्य एवं वरिष्ठ अध्यापक गायत्री कुशवाह को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में अतिथि शिक्षक से 5 हजार रुपये मांगने की शिकायत सामने आई थी।

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Audio of a principal demanding a bribe from a guest teacher goes viral; Commissioner suspends
टीकमगढ़ कलेक्टर

विस्तार

टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरुआ की प्रभारी प्राचार्य एवं वरिष्ठ अध्यापक गायत्री कुशवाह को रिश्वत मांगने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सागर संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने बीते दिन इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किया। यह कार्रवाई कलेक्टर टीकमगढ़ की जांच रिपोर्ट और जिला शिक्षा अधिकारी की जांच के आधार पर की गई है।
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आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें अतिथि शिक्षक वर्ग-2 श्री प्रवेश कुमार शिवहरे से सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक अनंतराम सेन के माध्यम से ₹5,000 की मांग किए जाने की शिकायत सामने आई थी। इस शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी जतारा द्वारा जांच कराई गई, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने भी पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
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गायत्री कुशवाह ने किया खंडन
जांच में यह तथ्य सामने आया कि अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थापना जारी रखने के एवज में ₹5,000 की मांग की गई थी। हालांकि, गायत्री कुशवाह ने आरोपों से इनकार करते हुए राशि को निजी उधार बताया तथा वायरल ऑडियो में अपनी आवाज होने की बात स्वीकार की, लेकिन जांच के दौरान वह ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकीं, जिससे वायरल ऑडियो का खंडन हो सके।
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जानें आदेश में क्या कहा गया है?
कमिश्नर के आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया यह कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, जिससे शासन की छवि धूमिल हुई है। यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत गायत्री कुशवाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, टीकमगढ़ निर्धारित किया गया है। 
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