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Tikamgarh News: शहर की 18 कॉलोनी को कलेक्टर ने अवैध घोषित किया, प्लॉट बेचने पर लगाई रोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़
Published by: टीकमगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Sep 2025 11:05 AM IST
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सार
टीकमगढ़ कलेक्टर ने 18 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर प्लॉट विक्रय और नामांतरण पर रोक लगा दी है। भाजपा नेता की कॉलोनी भी इसमें शामिल हैं।

टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय
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विस्तार
टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने शहर की 18 कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए उनके प्लॉट विक्रय और नामांतरण पर तत्काल रोक लगा दी है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 2021 के तहत की गई है। आदेश के अनुसार, ये कॉलोनियां अनधिकृत तरीके से विकसित की गई थीं और नगर पालिका के मानकों का पालन नहीं कर रही थीं।

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कलेक्टर ने बताया कि कॉलोनी विकसित करते समय नियमों के अनुसार केवल 65% एरिया ही बेचा जा सकता है। शेष भूमि पर सड़क, गार्डन, मंदिर और सीवर लाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है, लेकिन किसी भी कॉलोनी में इन नियमों का पालन नहीं किया गया।
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इस कार्रवाई में भाजपा नेता की कॉलोनी सहित 18 लोगों के नाम शामिल हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह पहली कार्रवाई है, जिसके तहत प्लॉट विक्रय और नामांतरण पर रोक लगाई गई है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो दूसरी कार्रवाई में मामले दर्ज होंगे और तीसरी कार्रवाई के तहत अवैध कॉलोनियां तोड़ी जाएंगी। कलेक्टर ने कहा कि नियमों की अनदेखी से भविष्य में आम नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को भी पत्र लिखा है ताकि शहर को नियमों के अनुसार विकसित किया जा सके। भाजपा जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत ने कहा कि वह इस मामले पर कलेक्टर से चर्चा करेंगी।
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