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Tikamgarh News: रिश्वत मामले में खनिज निरीक्षक दोषी करार, जिला न्यायालय ने सुनाई चार वर्ष की सजा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़ Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Sat, 28 Dec 2024 08:41 AM IST
सार

टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने 15 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में खनिज निरीक्षक वीरेंद्र मालवीय को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष की सजा और तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला तब उजागर हुआ जब फरियादी अमित सिंह ठाकुर ने रेत और मिट्टी भंडारण के लिए खनिज कार्यालय में आवेदन किया।

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Tikamgarh News: Tikamgarh court sentenced the bribe-taking mineral inspector to 4 years imprisonment
जिला न्यायालय टीकमगड़। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने शनिवार को अपने एक फैसले में 15 हजार की रिश्वत मांगने वाले खनिज निरीक्षक वीरेंद्र मालवीय को चार वर्ष की सजा और तीन हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।टीकमगढ़ जिला न्यायालय के मीडिया प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने टीकमगढ़ जिले के तत्कालीन खनिज निरीक्षक वीरेंद्र मालवीय को एक अहम फैसले में चार वर्ष की सजा और तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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ये था मामला
जिला न्यायालय के मीडिया प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि फरियादी अमित सिंह ठाकुर को अपनी जमीन पर रेत और मिट्टी का भंडारण करने के लिए जिला खनिज कार्यालय में आवेदन किया था। इस पर तत्कालीन खनिज निरीक्षक वीरेंद्र मालवीय की ओर से 25 हजार के लिए रिस्वत मांगी गई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और 15 हजार में सहमति बन गई, लेकिन खनिज निरीक्षक ने रिश्वत नहीं ली क्योंकि उसको भनक लग चुकी थी कि मेरी शिकायत सागर लोकायुक्त में हो चुकी है। 
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इसके बाद सागर लोकायुक्त ने तत्कालीन खनिज निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, क्योंकि उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी। इस मामले में टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने आज अपने फैसले में वीरेंद्र मालवीय को दोषी पाते हुए चार वर्ष की सजा और तीन हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। तीन वर्ष से अधिक की सजा होने के चलते खनन निरीक्षक वीरेंद्र मालवीय को न्यायालय ने जेल भेज दिया है।

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