Twisha Sharma Case: मौत के बाद से फरार पति समर्थ जमानत लेने हाईकोर्ट पहुंचा, पुलिस ने 30 हजार का इनाम रखा है
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में फरार आरोपी समर्थ सिंह अंतरिम जमानत के लिए जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा है। इससे पहले भोपाल जिला अदालत उसकी याचिका खारिज कर चुकी है। पढ़ें पूरी खबर
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ट्विशा शर्मा मौत मामले में फरार आरोपी पति समर्थ सिंह ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की। उनके वकील के माध्यम से दाखिल की गई यह याचिका ‘समर्थ सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार’ नाम से हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लंबित दर्ज है।
पहले हो जमानत याचिका हो चुकी खारिज
इससे पहले भोपाल जिला अदालत की जज पल्लवी द्विवेदी समर्थ सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी हैं। ट्विशा की मौत के बाद से फरार चल रहे समर्थ की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, हालांकि वो जबलपुर हाईकोर्ट में अपनी जमानत लेने पहुंचा है। बता दें कि पुलिस ने देश छोड़कर भागने की आशंका के चलते समर्थ के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है।
क्या बोले समर्थ के वकील?
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी समर्थ सिंह के वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सभी तथ्य पहले से सार्वजनिक हैं। शादी दिसंबर में हुई थी और 12 मई की रात ट्विशा शर्मा ने कथित तौर पर छत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी ओर से या उनके परिवार की तरफ से कोई सुसाइड नोट या बयान सामने नहीं आया है।
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ट्विशा परिवार की इकलौती बहू थीं और अपने पति व सास के साथ रहती थीं। परिवार के बीच संबंध सामान्य और सौहार्दपूर्ण थे। हर नई शादी में, खासकर अलग-अलग संस्कृति और पृष्ठभूमि वाले परिवारों में, छोटे-मोटे मतभेद होना स्वाभाविक है और तालमेल बैठाने में समय लगता है। शादी के साढ़े चार महीने के दौरान वह करीब पांच बार मायके भी गई थीं।
18 मई को हमारी पिछली याचिका खारिज होने के बाद हमने मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार या अगले सोमवार को अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष हो सकती है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी अदालत ने कोई स्थायी वारंट जारी नहीं किया है। अग्रिम जमानत का प्रावधान लोगों को झूठे आरोपों और फंसाए जाने से सुरक्षा देने के लिए ही बनाया गया है।

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