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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain: Accused of assaulting a minor arrested, held hostage in a farm shed, case registered under POCSO Act

Ujjain News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, खेत की टापरी में रखा बंधक, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

Mon, 29 Jun 2026 06:05 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 29 Jun 2026 06:05 PM IST
सार

उज्जैन में नाबालिग को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालिका को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है। पीड़िता के बयान के बाद आरोपी पर पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 

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Ujjain: Accused of assaulting a minor arrested, held hostage in a farm shed, case registered under POCSO Act
पहले भगाकर ले गया, फिर किया दुष्कर्म - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

घट्टिया थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र नायक को बड़ौद से दबोचा और नाबालिग को सुरक्षित छुड़ा लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

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10 जून 2026 को ग्राम कुमारड़ी में हली का काम करने वाले किराड़िया, नागदा निवासी पिता ने घट्टिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 15 वर्ष 6 माह की बेटी बिना बताए कहीं चली गई है। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 232/26, धारा 137(2) BNS के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की।
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थाना प्रभारी करण खोवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद ली। परिवार और संदेही लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल खंगालने पर एक संदिग्ध नंबर सामने आया। लोकेशन ट्रेस करते ही पुलिस ने बड़ौद गांव में दबिश दी। वहां से 20 वर्षीय आरोपी धर्मेंद्र नायक, पिता करण सिंह नायक, निवासी किशनपुरा, थाना कानड़, जिला आगर को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया।

खेत की टापरी में रखा, मोबाइल-सिम तोड़े
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी नाबालिग से फोन पर बात होती थी। 10 जून को वह उसे बहला-फुसलाकर ग्राम कोटड़ी ले गया। वहां खेत में बनी टापरी में पत्नी बनाकर रखा और 3 से 4 बार दुष्कर्म किया। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने अपना मोबाइल और सिम तोड़कर जंगल में फेंक दिए थे। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(2)M, 65(1), 87 BNS एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।

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