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Ujjain News: महिला से शोषण के आरोपी महामंडलेश्वर ज्ञानदास की तलाश में राजस्थान पहुंची पुलिस, कई जगह दबिश

Wed, 19 Aug 2026 08:12 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 19 Aug 2026 08:12 PM IST
सार

उज्जैन पुलिस महिला से शोषण, मारपीट और धमकी के आरोपी महामंडलेश्वर ज्ञानदास की तलाश में राजस्थान पहुंची है। पाली और आसपास के आश्रमों में दबिश दी गई, लेकिन आरोपी नहीं मिला। पुलिस वॉट्सऐप चैट, ऑडियो, मेडिकल दस्तावेज और कॉल डिटेल की जांच कर रही है। आरोपी ने आरोपों को साजिश बताया है।

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ज्ञानदास की तलाश में पुलिस मार रही छापे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महिला से ज्यादती, मारपीट और धमकी देने के मामले में मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस महामंडलेश्वर ज्ञानदास की तलाश में राजस्थान पहुंच गई है। पुलिस की टीमों ने पाली जिले और उसके आसपास बने आश्रमों में आरोपी के छिपे होने के संदेह पर दबिश दी है। महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। घटना के तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
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गौरतलब है कि उज्जैन के सदावल सड़क स्थित आश्रम से जुड़े महामंडलेश्वर ज्ञानदास के खिलाफ जुलाई के अंत में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। महाकाल थाना पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी मध्य प्रदेश से बाहर जाकर राजस्थान के पाली और आसपास के आश्रमों में छिपा हो सकता है। इसी आधार पर पुलिस टीमों ने बुधवार को कई स्थानों पर दबिश दी। हालांकि पुलिस ने अभी इस लोकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के गृह क्षेत्र के बजाय बाहरी राज्यों में कई ठिकाने हैं।
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डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच
जांच में पुलिस के सामने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों की पड़ताल करना बड़ी चुनौती है। पीड़िता ने पुलिस को वॉट्सऐप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और मेडिकल दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। शिकायत में गर्भावस्था और दो बार गर्भपात करवाने से संबंधित दस्तावेजों और बातचीत का उल्लेख है। पुलिस अब कॉल डिटेल, लोकेशन, मेडिकल रिपोर्ट और दोनों पक्षों के बयानों का मिलान कर रही है। महाकाल थाना पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और धारा 351(3) के तहत मामला दर्ज किया था। महिला का कहना है कि सोशल मीडिया पर संपर्क के बाद उसका आश्रम में आना-जाना बढ़ा और शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया गया।
 
ब्लैकमेलिंग और साजिश का दावा
दूसरी तरफ, आरोपी ज्ञानदास ने महिला के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को ब्लैकमेलिंग और हनीट्रैप की साजिश का शिकार बताया है। उसका दावा है कि महिला और उसके सहयोगियों ने उससे लाखों रुपये की मांग की थी। फिलहाल पुलिस सभी डिजिटल साक्ष्यों और बयानों की जांच करते हुए आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। 
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