Ujjain News: नर्सिंग होम पंजीयन के नाम पर अवैध वसूली की कोशिश, हो जाए सतर्क; CMHO ने दी सख्त चेतावनी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक पटेल ने नर्सिंग होम और क्लीनिक संचालकों को फर्जी कॉल और अवैध वसूली से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह शासकीय है।
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डॉ. पटेल ने स्पष्ट किया कि विभाग ने इस कार्य के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति या एजेंट को अधिकृत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह शासकीय है और यदि कोई भी व्यक्ति विभाग के नाम पर पैसों की मांग करता है, तो वह अवैध है। CMHO ने संचालकों से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के झांसे में न आएं और अवैध वसूली की कोशिश होने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट करें, ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।
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यह लिखा है पत्र में
मध्य प्रदेश उपचारगृह तथा रूजोपचार संबंधी संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम 1973 के तहत राज्य में संचालित सभी निजी क्लीनिकों एवं नर्सिंग होम का पंजीकरण एवं अनुज्ञापन अनिवार्य है। यह पंजीयन सभी समस्त मान्य चिकित्सा पद्धतियों पर लागू है. एलोपैथी, आयुष, फिजियोथैरेपी, डेन्टल आदि। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. अशोक कुमार पटेल द्वारा बताया कि उज्जैन जिले मे संचालित प्रायवेट क्लिनिक/नर्सिंग होम से यदि कोई गैर शासकीय व्यक्ति / कतिपय व्यक्ति मोबाइल नंबर 9826867443, 9669578560 से विभाग के नाम पर अनाधिकृत रूप से पूछताछ या निरीक्षण करता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन एवं नजदीकी थाना क्षेत्र में शिकायत की जा सकती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से किसी भी गैर शासकीय व्यक्ति को इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है।

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