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Ujjain: भक्तों की आस्था से खिलवाड़! कालभैरव मंदिर ठगी गिरोह के 9 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: उज्जैन ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jan 2026 04:19 PM IST
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सार
उज्जैन के कालभैरव मंदिर में बढ़ती भीड़ के बीच कुछ लोगों द्वारा तेज दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे वसूलने का मामला सामने आया। शिकायतों के बाद पुलिस और मंदिर समिति ने संयुक्त कार्रवाई कर ऐसे तत्वों को पकड़ लिया, जो व्यवस्था बिगाड़कर आस्था को व्यापार बना रहे थे।
कालभैरव धाम में पकड़ा गया अवैध दर्शन गिरोह
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगामी मकर संक्रांति, 26 जनवरी और वसंत पंचमी जैसे बड़े पर्वों को देखते हुए उज्जैन स्थित कालभैरव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकाल बाबा के सेनापति के रूप में पूजे जाने वाले बाबा कालभैरव के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लगातार बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोगों द्वारा श्रद्धालुओं से शीघ्र दर्शन के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं।
श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग बाहर से दर्शन कराने के नाम पर 500 रुपये और मंदिर के अंदर प्रवेश दिलाने के नाम पर 1000 रुपये तक की वसूली कर रहे थे, जिससे कई श्रद्धालुओं में भ्रम और असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और मंदिर समिति ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और स्टिंग ऑपरेशन जैसी रणनीति अपनाई।
कार्रवाई के दौरान आरोपियों से बातचीत में पैसे मांगने की पुष्टि हुई, जिसके बाद मौके से 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश पर सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें एक दिन के लिए जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस मामले में किसी भी मंदिर कर्मचारी की संलिप्तता सामने नहीं आई है, हालांकि जांच और पूछताछ की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। वहीं, प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थाओं में सुधार के उद्देश्य से मंदिर समिति और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से लगभग 200 से 250 स्थायी बैरिकेड्स लगाए जाने का निर्णय लिया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन की सुविधा मिल सके।
ये आरोपी किए गए गिरफ्तार:
ये भी पढ़ें- गुदड़ी के लाल कर गए कमाल, पार्क में बैठकर पढ़े और पा ली सरकारी नौकरी
पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों की गतिविधियां कालभैरव मंदिर परिसर में सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था भंग करने वाली पाई गईं। इसके चलते इनके खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद सभी को जिला जेल भेज दिया गया।
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श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग बाहर से दर्शन कराने के नाम पर 500 रुपये और मंदिर के अंदर प्रवेश दिलाने के नाम पर 1000 रुपये तक की वसूली कर रहे थे, जिससे कई श्रद्धालुओं में भ्रम और असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और मंदिर समिति ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और स्टिंग ऑपरेशन जैसी रणनीति अपनाई।
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कार्रवाई के दौरान आरोपियों से बातचीत में पैसे मांगने की पुष्टि हुई, जिसके बाद मौके से 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश पर सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें एक दिन के लिए जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस मामले में किसी भी मंदिर कर्मचारी की संलिप्तता सामने नहीं आई है, हालांकि जांच और पूछताछ की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। वहीं, प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थाओं में सुधार के उद्देश्य से मंदिर समिति और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से लगभग 200 से 250 स्थायी बैरिकेड्स लगाए जाने का निर्णय लिया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन की सुविधा मिल सके।
ये आरोपी किए गए गिरफ्तार:
- दीपक पिता बाबुलाल वर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी पुराना बायपास सावेर, हाल कमल दरबार का घर, उन्हेल चौराहा, भैरवगढ़, उज्जैन।
- लखन पिता मोहनलाल भवूतिया, उम्र 19 वर्ष, निवासी नागपुरा, उज्जैन।
- कुन्दन पिता कैलाश चौधरी, उम्र 19 वर्ष, निवासी मौजमखेड़ी, उज्जैन।
- लखन पिता वंशीलाल मालवीय, उम्र 30 वर्ष, निवासी मौजमखेड़ी, उज्जैन।
- हर्ष उर्फ भोला पिता राजा भाटी, उम्र 26 वर्ष, निवासी महेन्द्र मार्ग, भैरवगढ़, उज्जैन।
- मुकेश पिता हीरालाल चौधरी, उम्र 44 वर्ष, निवासी 41, भैरवगढ़, उज्जैन।
- विनय पिता विजय पटेल, उम्र 24 वर्ष, निवासी मौजमखेड़ी, उज्जैन।
- विकास पिता मुकेश चौधरी, उम्र 22 वर्ष, निवासी मौजमखेड़ी, उज्जैन।
- गगन पिता योगेश खारोल, जाति माली, उम्र 20 वर्ष, निवासी कब्रिस्तान के सामने, नीलगंगा, उज्जैन।
ये भी पढ़ें- गुदड़ी के लाल कर गए कमाल, पार्क में बैठकर पढ़े और पा ली सरकारी नौकरी
पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों की गतिविधियां कालभैरव मंदिर परिसर में सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था भंग करने वाली पाई गईं। इसके चलते इनके खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद सभी को जिला जेल भेज दिया गया।

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