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Ujjain News: दरिंदे को उम्रकैद की सजा, दर्शन करने गई महिला से किया था अनैतिक कृत्य; साथी को धमकाकर भगाया था

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Sun, 21 Jun 2026 05:55 PM IST
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सार

उज्जैन जिले के माकड़ौन थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने आरोपी लाखनसिंह को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी। 

Ujjain: Life Term for Man Who Assaulted Woman After Threatening Her Companion
कोर्ट ने सुनाई सजा।
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विस्तार

उज्जैन के माकड़ौन थाना क्षेत्र में दर्शन करने गई महिला से अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी लाखनसिंह को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 सितंबर 2024 को पीड़िता अपने साथी के साथ दर्शन के लिए गई थी। रात में आरोपी लाखनसिंह पिता गंगाराम, 37 वर्ष, निवासी झिरनिया ने पीड़िता के साथ अशोभनीय व्यवहार किया और विरोध करने पर उसके साथी को धमकाकर भगा दिया।


इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध अनैतिक कार्य किया। घटना की सूचना मिलते ही माकड़ौन पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और समय पर चालान पेश किया। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ए.पी.एस. चौहान ने आरोपी को धारा 64 BNS एवं SC/ST एक्ट के तहत दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 6,000 जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही  न्यायालय ने कहा की ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक हैं। सख्त सजा ही नजीर बनेगी।
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घटना पर एक नजर
• 15.09.2024: घटना की रात
• 16.09.2024: FIR दर्ज, आरोपी गिरफ्तार
• जून 2026: 9 महीने में ट्रायल पूरा, उम्रकैद की सजा

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उज्जैन पुलिस का रिकॉर्ड
• 2024-26 में महिला अपराधों में 95% सजा दर
• पिछले 6 महीने में यह तीसरी उम्रकैद
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