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दो पुलिस कर्मियों समेत 6 पर रिपोर्ट दर्ज
jalaun
Updated Wed, 19 Sep 2018 11:53 PM IST
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fir shimla
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कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन चौकी इंचार्ज बंगरा व थाना माधौगढ़ के एसआई सहित छह लोगों पर मारपीट, प्राण घातक हमला, कुकर्म व फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी देने के आरोप में कोतवाली माधौगढ़ में रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के बंगरा कस्बे में प्रधानी के वर्चस्व को लेकर बंगरा निवासी हरिओम पचौरी की 13 जून 2017 को दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें शिवम गुर्जर, पुत्र दुष्यंत सिंह, अभिषेक सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह, राहुल सिंह पुत्र रामपाल सिह, पंकज सिंह पुत्र मुन्ना सिंह, दुष्यंत सिंह पुत्र रामपाल सिंह व रोहित सिंह पुत्र प्रताप सिंह को नामजद किया गया था। तीन माह बाद सभी जमानत पर छूट कर आ गए थे।
आरोप है कि 9 जून 2018 को एक आरोपी ने एक साथी के साथ शराब पीकर हत्या के गवाह बंगरा प्रधान मीरा देवी के पुत्र संदीप दीक्षित के घर जाकर गाली गलौज की। संदीप ने एक को पकड़कर बंगरा चौकी प्रभारी को सौंप दिया। चौकी इंचार्ज परमेंद्र कुमार उसे कोतवाली माधौगढ़ ले गए। तमंचा लगाकर जेल भेज दिया था। आरोपी को 15 दिन बाद जमानत मिल गई। इसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर माधौगढ़ में तत्कालीन बंगरा चौकी इंचार्ज परमेंद्र कुमार, माधौगढ़ एसआई योगेंद्र कुमार शर्मा, प्रधान पुत्र संदीप दीक्षित, अमित मिश्रा, शिवम दुबे, शिवम पचौरी के खिलाफ कुकर्म, मारपीट, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी, प्राण घातक हमला करने का मामला पंजीकृत किया गया है।
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पुलिस ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के बंगरा कस्बे में प्रधानी के वर्चस्व को लेकर बंगरा निवासी हरिओम पचौरी की 13 जून 2017 को दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें शिवम गुर्जर, पुत्र दुष्यंत सिंह, अभिषेक सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह, राहुल सिंह पुत्र रामपाल सिह, पंकज सिंह पुत्र मुन्ना सिंह, दुष्यंत सिंह पुत्र रामपाल सिंह व रोहित सिंह पुत्र प्रताप सिंह को नामजद किया गया था। तीन माह बाद सभी जमानत पर छूट कर आ गए थे।
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आरोप है कि 9 जून 2018 को एक आरोपी ने एक साथी के साथ शराब पीकर हत्या के गवाह बंगरा प्रधान मीरा देवी के पुत्र संदीप दीक्षित के घर जाकर गाली गलौज की। संदीप ने एक को पकड़कर बंगरा चौकी प्रभारी को सौंप दिया। चौकी इंचार्ज परमेंद्र कुमार उसे कोतवाली माधौगढ़ ले गए। तमंचा लगाकर जेल भेज दिया था। आरोपी को 15 दिन बाद जमानत मिल गई। इसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर माधौगढ़ में तत्कालीन बंगरा चौकी इंचार्ज परमेंद्र कुमार, माधौगढ़ एसआई योगेंद्र कुमार शर्मा, प्रधान पुत्र संदीप दीक्षित, अमित मिश्रा, शिवम दुबे, शिवम पचौरी के खिलाफ कुकर्म, मारपीट, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी, प्राण घातक हमला करने का मामला पंजीकृत किया गया है।