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रेलवे के ऐसे नियम जो आपको बचाएंगे नुकसान से, गाड़ी छूटने पर भी नहीं डूबेगा आपका पैसा

Sun, 02 Jun 2019 04:25 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Sun, 02 Jun 2019 04:25 PM IST
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know about all the rules of Indian Railways including refund and platform ticket

यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे आए दिन कोई न कोई बदलाव करती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें रेलवे की सुविधाओं के बारे में नहीं पता होता, जिसके कारण हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम आपको रेलवे की ऐसी सेवाओं के बारे में बताएंगे जिनसे आपको काफी फायदा हो सकता है। 

ट्रेन छूटने पर मिलता है रिफंड 

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अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। टीडीआर भरकर आप अपनी टिकट के बेस फेयर की 50 फीसदी राशि रिफंड के तौर पर पा सकते हैं। इस रिफंड के लिए यात्रियों के लिए समय-सीमा भी है, जिसके समाप्त होने के बाद आप रिफंड पाने के हकदार नहीं रहते। 

ट्रेन छूटने पर भी कर सकते हैं सफर

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ट्रेन छूटने पर भी यात्री उसी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। आपकी ट्रेन छूटने पर टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता। ऐसे में आप अगले दो स्टेशनों पर जाकर उसी ट्रेन से सफर कर सकते हैं। हालांकि टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को आपकी सीट अलॉट कर सकता है। 


 

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प्लेटफॉर्म टिकट से भी कर सकते हैं सफर

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आप प्लेटफॉर्म टिकट से भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी में यात्री ट्रेन में सवार हो जाते हैं तो उन्हें तुरंत टीटीई से संपर्क कर टिकट के लिए अनुरोध करना होगा। ऐसै में यात्रियों से किराए के साथ-साथ 250 रुपये पेनल्टी के तौर पर वसूले जाते हैं। 

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