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Rules Changing from 1st April: पीएफ खाते पर टैक्स, डाकघर की बचत योजना में बदलाव; जानें आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Thu, 31 Mar 2022 11:53 AM IST
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Rules Changing from New Financial Year: These Eight Rules Are Changing From 1st April 2022, Know About Impact On Your Pocket
एक अप्रैल से बदल रहे हैं नियम - फोटो : Amar Ujala

एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू होने वाला है। इसके साथ ही सरकार पीएफ खाते पर टैक्स, डाकघर की बचत योजनाओं, म्यूचुअल फंड निवेश, जीएसटी, म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए टैक्स छूट के नियम भी बदल रहे हैं। इन सभी बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 

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पीएफ खाता - फोटो : अमर उजाला

पीएफ खाते पर टैक्स
एक अप्रैल से मौजूदा पीएफ खाते को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक, पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक के योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। 

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जीएसटी - फोटो : अमर उजाला

जीएसटी ई-चालान
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। पहले यह सीमा 50 करोड़ रुपये थी। जीएसटी का नया नियम एक अप्रैल से लागू हो रहा है। 

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म्यूचुअल फंड। - फोटो : iStock

म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च से चेक-डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान सुविधा बंद कर रहा है। एक अप्रैल से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए यूपीआई या नेटबैंकिंग से ही भुगतान करना होगा।

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डाक घर - फोटो : सोशल मीडिया

डाकघर के नियम 
डाकघर की छोटी बचत योजनाओं से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस मासिक इनकम स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता और टर्म डिपॉजिट खाते पर मिलने वाला ब्याज सीधे खाते में आएगा। ब्याज अब नकद नहीं मिलेगा। इसलिए एक अप्रैल से डाकघर में बचत खाता या बैंक खाता खोलना होगा। 

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