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एक जनवरी 2020 से बंद हो रही है ये सरकारी योजना, फटाफट उठाएं लाभ

Tue, 17 Dec 2019 12:15 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Tue, 17 Dec 2019 12:15 PM IST
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Sabka Vishwas Yojna government scheme being closed from 1 january 2020

वैसे को भारत में कई सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, जिनका फायदा कई लोग उठा रहे हैं। लेकिन इन सब में से एक सरकारी योजना अगले साल से यानी एक जनवरी 2020 से बंद होने जा रही है। हम बात कर रहे हैं 'सबका विश्वास स्कीम' की। अगर आप भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसी माह रजिस्ट्रेशन करा लें। आइए जानते हैं इस पूरी योजना के बारे में।  

Sabka Vishwas Yojna government scheme being closed from 1 january 2020
सबका विश्वास स्कीम

आम बजट में हुई थी शुरुआत

वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में सबका विश्वास स्कीम की शुरुआत की गई थी। वित्त मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष करों के लंबित विवादों निपटारा करने के लिए यह बनाई है, जिसमें करदाताओं को बकाया राजस्व भुगतान के लिए आसान मौके दिए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी संबंधित विवाद से जुड़े हैं, तो यह योजना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। 

Sabka Vishwas Yojna government scheme being closed from 1 january 2020

करदाता की नहीं होगी पहचान

योजना का सबसे खास पहलू यह है कि इसमें संपत्ति या बकाए राजस्व की घोषणा करने वाले करदाता की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। करदाता की ओर से की जाने वाली सभी कार्यवाही, देय राशि का भुगतान और विभाग के साथ संपर्क आदि पूरी तरह ऑनलाइन होंगे जिससे उत्पीड़न या शिकायत की आशंका नहीं रहेगी। योजना के तहत आवेदन काफी सरल है और इसे http://www.cbic-gst.gov.in पर लॉगिंन कर भरा जा सकता है। इस घोषणा पर विभाग के उच्च स्तर के अधिकारी विचार करते हैं, जिसमें सहायक आयुक्त या उसके ऊपर के अधिकारी शामिल होते हैं।

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Sabka Vishwas Yojna government scheme being closed from 1 january 2020

चार महीने में मामले का निपटारा

योजना के तहत खुलासा करने वाले करदाता के मामले का अधिकतम चार महीने में निपटारा हो जाएगा और उसे विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने वाले व्यापारी और उद्योग जगत को महज 30 फीसदी भुगतान से ही दंड, ब्याज और मुकदमेबाजी से छुटकारा मिल सकता है। सबसे ज्यादा लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिलेगा जिनकी कम राशि मुकदमेबाजी में फंसी है, क्योंकि उनका अदालती खर्च ही 30 फीसदी कर से ज्यादा होगा। विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचा रहा है। साथ ही किसी शंका के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1200-232 पर कॉल कर सकते हैं।

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