फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

पेट में पल रहा है बच्चा और उसे जन्म नहीं देना चाहती ये मां, इस वजह से हुआ है ऐसा...

Mon, 19 Mar 2018 10:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अंबाला सिटी(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, अंबाला सिटी(हरियाणा) Updated Mon, 19 Mar 2018 10:03 AM IST
विज्ञापन
19 years old girl abortion pil rejected by ambala court
pregnant women
लड़की के पेट में बच्चा पल रहा है, लेकिन वह उसे जन्म नहीं देना चाहती। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जानिए आखिर क्यों चाहती है वो ऐसा।
19 years old girl abortion pil rejected by ambala court
Pregnant
मामला हरियाणा के अंबाला शहर का है। 19 साल की लड़की ने गर्भपात कराने के लिए कोर्ट में याचिका दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। सीएमओ की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि भ्रूण 28 हफ्ते का हो चुका है। दूसरी ओर युवती का कहना है कि यदि उसका गर्भपात नहीं होता तो वह किसी नि:संतान दंपति को यह बच्चा दे सकती है। क्योंकि युवती ने बच्चा पालने में असमर्थता जताई है।
19 years old girl abortion pil rejected by ambala court
pregnant women
12 सप्ताह से अधिक प्रेग्नेंसी होने पर नहीं हो सकता गर्भपात
एडवोकेट पुष्कर शर्मा ने बताया कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 कहता है कि किसी भी स्पेशल केस में अगर प्रेग्नेंसी 12 सप्ताह या उससे कम की है तो उसे गिराया जा सकता है। अगर गर्भवती इससे ऊपर का गर्भधारण कर चुकी है तो उसे गिराया नहीं जा सकता। युवती जरूरतमंद परिवार से है इसलिए उसने बच्चा पालने में असमर्थता जताई है। युवती चाहती है कि कोई ऐसा परिवार उसका बच्चा गोद ले ले जिसके पास बच्चा न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
19 years old girl abortion pil rejected by ambala court
pregnant women
जानकारी के मुताबिक, युवती चंडीगढ़ के एक रेस्त्रां में नौकरी करती थी। वहीं पर अंबाला के ही एक युवक से उसकी दोस्ती हुई। अब उसने कहीं और शादी कर ली है। युवती का परिवार आर्थिक तौर पर कमजोर है। युवक द्वारा इंकार करने के बाद युवती ने गर्भपात कराने में कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अर्जी दाखिल दी थी। जहां से कानूनी मदद के लिए उसकी अर्जी को एडवोकेट पुष्कर शर्मा के पास भेजा गया।

 
विज्ञापन
19 years old girl abortion pil rejected by ambala court
pregnant women
उन्होंने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मानविका यादव की स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने सीएमओ को अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को पेश करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने यह राय मांगी थी कि क्या इन परिस्थितियों में युवती का गर्भपात किया जा सकता है या नहीं। युवती का वीरवार को सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के बोर्ड ने मेडिकल किया, इसकी रिपोर्ट सीएमओ ने शुक्रवार को कोर्ट में सौंपी जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय दिया।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed