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पासपोर्ट बनवाने को लेकर दो बड़े बदलाव किए गए हैं, देखे लें फायदे में रहेंगे
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 11 May 2017 09:07 AM IST
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अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और लंबी प्रक्रिया के झंझट से बचना चाहते हैं तो ये जानकारी देख लीजिए, आपके बड़े काम आएगी।
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पासपोर्ट ऑफिस
दरअसल, पंजाब में लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए सेवा केंद्रों में अब पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया जा सकेगा। पासपोर्ट से जुड़ी सभी सेवाएं सेवा केंद्रों में ही मिलेंगी। इससे पहले लोगों को पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए या तो जालंधर-होशियारपुर जाना पड़ता था, या फिर प्राइवेट एजेंटों के माध्यम से ज्यादा पैसे खर्च करके पासपोर्ट बनवाना पड़ता था।
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पासपोर्ट
नए आदेशों के तहत सेवा केंद्रों में पासपोर्ट अप्लाई करने के अलावा पासपोर्ट रिन्यू, पुलिस क्लीयरेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ पासपोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस से इंटरव्यू के लिए समय लेने की सेवा भी ले सकेंगे। इसके अलावा सेवा केंद्रों में बीएसएनएल के लैंडलाइन फोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट का बिल भरने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। सेवा केंद्रों में कई अन्य सरकारी सेवाएं पहले से ही दी जा रही हैं।
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पासपोर्ट
पठानकोट की डीसी नीलिमा ने कहा कि सेवा केंद्रों में पासपोर्ट और बीएसएनएल बिल भुगतान की सेवा शुरू कर दी गई है। अपने नजदीकी सेवा केंद्र में जाकर लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा केंद्रों का उद्देश्य लोगों तक आसान तरीके से सरकारी सेवाएं पहुंचाना है। वहीं कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से उनका समय और पैसे दोनों बचेंगे।
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पासपोर्ट के लिए लगती है लंबी वेटिंग
अब तक पासपोर्ट बनवाने के नियमों के तहत 26 जनवरी, 1989 के बाद पैदा होने वाले आवेदक को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मैंडेटरी तौर पर बर्थ जमा कराना होता था। लेकिन अब आवेदक डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आधार या ई आधार दे सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या एलआईसी पॉलिसी बांड भी एक्सेप्ट किए जाएंगे।
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