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सरकारी भर्ती के नियम बदले, अब तीन शर्तें पूरी करने पर मिलेगी नौकरी, 7 क्लिक में पूरी डिटेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sat, 22 Jun 2019 02:24 PM IST
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सरकारी भर्ती के नियमों में कई बदलाव हो गए हैं। अब तीन शर्तें पूरी करने के बाद ही नौकरी मिलेगी, डिटेल जानकारी के लिए अगली स्लाइड पर क्लिक करें।
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हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी पदों और स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों के चयन के लिए लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव मानदंडों में संशोधन किया है। इस बारे में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं) ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
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संशोधन के मुताबिक, ग्रुप ख के पद जैसे विद्यालय शिक्षा विभाग में अध्यापक, शैक्षिक पर्यवेक्षक के लिए और सभी विभागों में ग्रप ग के पदों के लिए लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर ही संबंधित उम्मीदवारों का चयन तथा नामों की सिफारिश आयोग द्वारा की जाएगी। आयोग को प्रश्नों की संख्या, प्रति प्रश्न अंक तथा लिखित परीक्षा की समायावधि को निर्धारित करने की भी स्वतंत्रता होगी।
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पद के चयन के संबंध में कुल 100 अंक होंगे। इसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और सामाजिक-आर्थिक मानदंड व अनुभव के लिए दस अंक है। लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी, जो दो भागों में विभाजित की जाएगी। सामान्य ज्ञान, विवेक बुद्धि, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी आदि के लिए 75 प्रतिशत अधिमान और हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, संस्कृति इत्यादि के लिए 25 प्रतिशत अधिमान हैं।
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विधवा के लिए पांच अंक
सामाजिक-आर्थिक मानदंड तथा अनुभव के लिए दस अंक होंगे, जो इस प्रकार से आवंटित किए जाएंगे। अगर आवेदक विधवा है, या प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो तो पांच अंक मिलेंगे। अगर आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और उसकी 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए भी पांच अंक है।
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